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जानिए, क्यों 31 दिसंबर को बेकार हो जाएंगे आपके ATM और PAN कार्ड!

बेंगलुरू। मौजूदा दौर में एटीएम कार्ड और पैन कार्ड के बिना लेन-देन मुश्किल है, लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि अगले दिन से आपके दोनों कार्ड नाकाम हो जाएंगे? घबड़ाइए नहीं, आपके एटीएम और पैन कार्ड की वैलिडटी नहीं खत्म हो रही है, बल्कि उसमें कुछ ऐसे बदलाव किए गए है, जिससे समझना जरूरी है।

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दरअसल, देश की सबसे बड़ी बैंक ने अपने ग्राहकों को दिए पुराने मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड को नए ईएवी चिप वाले कार्ड को बदलने को कहा है, जिसको बदलने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है और अगर पुराने कार्ड एक हफ्त से कम बचे समय में बदले गए तो आपके कार्ड बंद हो जाएंगे, जिससे आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकेंगे।

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इसी तरह पैन कार्ड की ओर से गाइड लाइन जारी किए गए है। सूचना के मुताबिक 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना है और अगर आपने 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को लिंक करवाने में लापरवाही बरती तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी आपके पैन कार्ड को अमान्य घोषित कर सकता है।

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अगर ऐसा हुआ तो आईटीआर समेत अन्य कामों बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि सीबीडीटी पहले ही पैन को आधार से लिंक करने की तारीख में छूट दे चुकी है और आगे ऐसी छूट मिलने की संभावना बेहद कम होगी।

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गौरतलब है वर्ष 2019 अब महज एक हफ्ते की मेहमान है और नए वर्ष 2020 के आगमन की तैयारी शुरू हो चली है। नए वर्ष की तैयारी पैसों के बिना बिल्कुल संभव नहीं हैं इसलिए जरूरी है कि समय रहते एटीएम और पैन कार्ड के लिए जरूरी गाइड लाइन को पूरा कर लिया जाए।

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वरना 31 दिसंबर, 2019 का रोमांच 1 जनवरी, 2020 आते ही काफूर हो सकता है। यह इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि बैंकिंग लेन-देन की आधुनिक शैली में बरकरार रखने के लिए समय निकालकर उन्हें जल्द निपटा लें।

यह भी पढ़ें- टैक्सपेयर्स ध्यान दें! 31 दिसंबर तक नहीं भरा ITR तो देना पड़ेगा भारी-भरकम जुर्माना

 2020 में नहीं काम करेंगे एसबीआी के पुराने एटीएम कार्ड!

2020 में नहीं काम करेंगे एसबीआी के पुराने एटीएम कार्ड!

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में शुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने सभी खाताधारकों को आगाह किया है कि 31 दिसंबर तक सभी अपने पुराने मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले एटीएम कार्ड को नए एटीएम कार्ड से बदलवा लें, क्योंकि1 जनवरी, 2020 से उनके पुराने एटीएम कार्ड काम नहीं करेंगे। यानी पुराने एटीएम कार्ड के प्रयोग से खाताधारक एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाएंगे।

नए ईवीएम चिप वाले एटीएम कार्ड से अब कर सकेंगे लेन-देन

नए ईवीएम चिप वाले एटीएम कार्ड से अब कर सकेंगे लेन-देन

बैंक के मुताबिक खाताधारकों को पुराने एमटीएम कार्ड के बदले में नए ईवीएम चिप वाले कार्ड जारी किए जाएंगे। एसबीआई ईवीएम चिप वाले कार्ड के लिए खाताधारकों से कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रही है। यह बिल्कुल मुफ्त सेवा है।

होम ब्रांच में करवा सकते है पुराने कार्ड का रिप्लेसमेंट!

होम ब्रांच में करवा सकते है पुराने कार्ड का रिप्लेसमेंट!

एसबीआई खाताधारक अपने पुराने मैग्नेनिट चिप वाले एटीएम कार्ड का रिप्लेसमेंट अपने होम ब्रांच में जाकर करवा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी यह सुविधा बैंक उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा खाताधारक नेट बैंकिंग के जरिए भी नए ईवीएम चिप वाले एटीएम कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की 31 दिसंबर है डेडलाइन

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की 31 दिसंबर है डेडलाइन

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक सभी पैन कार्ड होल्डर को आगामी 31 दिसंबर से पहले अपने कार्ड को आधार से लिंक कर लेना जरूरी है वरना कार्ड अमान्य हो जाएंगे। दरअसल, पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए सीबीडीटी पहले भी कई बार छूट दे चुकी है, लेकिन इस बार वह कार्ड होल्डर्स को औऱ छूट देने के मूड में नहीं है। यानी 31 दिसंबर के बाद नॉन आधार कार्ड लिंक्ड पैन कार्ड को अमान्य घोषित किया जा सकता है।

बेहद आसान है पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का तरीका

बेहद आसान है पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का तरीका

पैन कार्ड को आधार कोर्ड से लिंक करने का तरीका बेहद आसान है और इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर घर बैठे आसानी सै किया जा सकता है। जिन पैन कार्ड होल्डर्स ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है।

www.incometaxindiafiling.gov.in पर लॉग इन करें लिंक

www.incometaxindiafiling.gov.in पर लॉग इन करें लिंक

उन्हें सबसे www.incometaxindiafiling.gov.in पर लॉग इन करना चाहिए। वेबसाइट में इंटर करत ही यूजर को पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का विकल्प दिखाई देगा और उस लिंक पर क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड अमान्य होने से बच जाएगा।

पैन कार्ड को आधार को लिंक करने के लिए यह है पूरा प्रोसेस

पैन कार्ड को आधार को लिंक करने के लिए यह है पूरा प्रोसेस

यूजर को www.incometaxindiafiling.gov.in पर लॉग इन करने के बाद आधार लिंक वाले विकल्प पर क्लिक करते ही खुले एक बॉक्स में पैन, आधार नंबर , अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा इंटर करना होता है। बॉक्स में कंपलीट जानकारी दर्ज होने के बाद सबमिट करते ही आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा। 5 मिनट से कम समय में पूरे होने वाले ऑनलाइन प्रोसेस से आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा और आपका कार्ड अमान्य होने से बच जाएगा।

आधार लिंक हुआ या नहीं SMS भेजकर ले सकते हैं जानकारी

आधार लिंक हुआ या नहीं SMS भेजकर ले सकते हैं जानकारी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी) द्वारा जारी किए नंबरों पर एसएमएस करके पैन कार्ड होल्डर स्टेट्स की जानकारी ले सकते हैं। मसलन, ऑनलाइन प्रोसेस के बाद उनका पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ अथवा नहीं। पैन कार्ड होल्डर 567678 और 56161 में से किसी नंबर पर अपने रजिस्टर्ड नंबर से एसएमएस करके स्टेटस पता कर सकते हैं।

567678 और 56161 में से किसी नंबर पर भेज एसएमएस

567678 और 56161 में से किसी नंबर पर भेज एसएमएस

एसएसमस भेजने के लिए पैन कार्ड होल्डर को मैसेज बॉक्स में UIDPAN लिखना होगा फिर स्पेस के बाद 12 अंकों वाला अपना आधार नंबर और फिर 10 अंकों का अपना पैन नंबर टाइप करके उपरोक्त दोनों में से एक नंबर एसएमएस भेजना होगा।

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