12 नवंबर से लागू होंगे रेल टिकट रद्द कराने के नये नियम

धनबाद। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने टिकट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ट्रेन का टिकट रद्द कराने से पहले आपको कई बार सोचना होगा। IRCTC पर 30 सेकेंड में कैसे बुक करें तत्काल


नये नियम के अनुसार एक बार अगर ट्रेन खुल गयी हो तो उसका टिकट रद्द नहीं किया जा सकता है, यही नहीं ना ही उस टिकट के पैसे आपको रिफंड किये जायेंगे।

चार घंटे पहले रद्द कराना होगा टिकट

अब अगर आपको टिकट रद्द कराना है तो टिकट चार घंटे पहले ही रद्द कराना होगा। टिकट रद्द कराने का यह नया नियम 12 नवंबर से लागू हो जाएगा।

वेटिंग व आरएसी टिकट भी आधे घंटे पहले कराना होगा रद्द

वहीं अगर आपका टिकट आरएसी या वेटिंग में है तो आपको ट्रेन खुलने के आधा घंटा पहले उसे रद्द कराना होगा। अगर इस दौरान टिकट रद्द कराया गया तो टिकट की कुछ राशि वापस मिल सकती है।

टिकट बुक कराने के निमयों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब 48 घंटे पहले टिकट बुक कराने के निमय में थोड़ा बदलाव किया गया है।

48 घंटे पहले रद्द कराने पर भी होगा भारी नुकसान

अब अगर 48 घंटे पहले टिकट रद्द करवाया गया है। ऐसी स्थिति में अब एसी फर्स्ट में 240, एसी सेकंड में 200, एसी थर्ड में 180, स्लीपर में 120, सकेंड क्लास में 60 रुपए रेलवे टिकट रद्द कराना का हर्जाना वसूल करेगी।

यही नहीं अगर ट्रेन खुलने के 12 घंटे पहले टिकट को रद्द करवाया जाता है तो 48 घंटे पहले काटी जानी राशि के अलावा 25 फीसदी पैसा और काटा जाएगा।

स्टेशन मास्टर से भी रद्द कराया जा सकेगा टिकट

यात्रियों को रेलवे ने टिकट रद्द कराने के लिए बड़ी सहूलियत दी है। अगर किसी कारणवश यात्री अपना टिकट साधारण या आरक्षित खिड़की से रद्द नहीं करा सका है तो वह स्टेशन मास्टर से भी टिकट रद्द करा सकता है। यात्री को स्टेशन मास्टर से टिकट रद्द कराने के लिए चार्ट बनने से पहले आना होगा।

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