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ADM Naveen Babu death: केरल हाईकोर्ट ने एडीएम नवीन बाबू की मौत की सीबीआई जांच की याचिका खारिज की

केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को कन्नूर के पूर्व एडीएम नवीन बाबू की मौत की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने बाबू की विधवा पत्नी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके पति की कथित आत्महत्या की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी।

न्यायालय ने डीआईजी (कन्नूर) को चल रही एसआईटी जांच की निगरानी करने का भी आदेश दिया। बाबू ने कथित तौर पर कन्नूर जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष दिव्या द्वारा उनके विदाई समारोह में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद आत्महत्या कर ली थी।

Kerala High Court

पिछले साल 14 अक्टूबर को कथित तौर पर बिना बुलाए उनके विदाई समारोह में शामिल हुए माकपा नेता ने चेंगलाई में पेट्रोल पंप की मंजूरी में कई महीनों तक देरी करने के लिए बाबू की आलोचना की थी और टिप्पणी की थी कि उन्होंने तबादले के दो दिन बाद ही मंजूरी दे दी थी, जिससे संकेत मिलता है कि उन्हें अचानक मंजूरी के पीछे के कारणों का पता था।

इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने पी पी दिव्या को गिरफ्तार किया था। बाबू की विधवा मंजूषा ने उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें दावा किया गया था कि जांच सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपी दिव्या का राजनीतिक प्रभाव काफी अधिक है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि जांच में बाधा उत्पन्न की जा सकती है।

उन्होंने यह भी दावा किया था कि "वर्तमान जांच एजेंसी द्वारा कोई सार्थक प्रगति नहीं की गई है"। उनकी याचिका में यह भी दावा किया गया था कि मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने "इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर साक्ष्य जुटाने में कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया है"।

इस बीच, मंजूषा ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेंगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "यह अंतिम आदेश नहीं है और हम किसी भी हद तक जाएंगे।"

मंजूषा ने कहा कि सीबीआई जांच के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का उनका फैसला चल रही एसआईटी जांच में विश्वास की कमी के कारण हुआ।

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