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केरल सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वपना सुरेश को मिली जमानत, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

तिरुवनंतपुरम, नवंबर 02। केरल के सोना तस्करी मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट ने केस की मुख्य आरोपी स्वपना सुरेश को जमानत दे दी। ANI के मुताबिक, हाईकोर्ट ने UAPA के तहत NIA के द्वारा दर्ज मामले में केस की मुख्य आरोपी स्वपना सुरेश को जमानत दे दी गई है। उन्हें 25 लाख रुपए के जमानती बॉन्ड और 2 सॉल्वेंट जमानत पर जमानत दी गई है।

Kerala high court

इन आरोपियों को भी मिल जमानत

स्वपना के अलावा हाईकोर्ट ने सात अन्य आरोपियों - सरित पीएस, मोहम्मद शफी पी, जलाल एएम, राबिन्स हमीद, रमीस केटी, शराफुद्दीन केटी और मोहम्मद अली को भी उनकी याचिका के आधार पर जमानत दे दी है। हालांकि राबिन्स हमीद, मोहम्मद शफी पी और रमीस केटी अपने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम एक्ट की अवधि खत्म होने तक जेल में ही रहेंगे। अन्य को जेल से रिहा किया जाएगा।

सोमवार को हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

आपको बता दें कि सोमवार को हाईकोर्ट की जस्टिस के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की बेंच ने विशेष एनआईए अदालत के फैसले के खिलाफ सुरेश और एक अन्य आरोपी सरित पीएस द्वारा दायर अपील में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसने उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

पिछले साल जुलाई में पकड़ा गया था 15 करोड़ रुपए का सोना

आपको बता दें कि स्वपना सुरेश को इससे पहले NIA की विशेष अदालत से झटका लगा था, जब अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एनआईए ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की सोने की तस्करी मामले में स्वपना की भूमिका को लेकर सबूत जुटाए थे। बता दें कि सोना तस्करी के मामले का पर्दाफाश पिछले साल पांच जुलाई को हुआ था जब कस्टम विभाग के अधिकारियों ने तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ''राजनयिक सामान" से लगभग 15 करोड़ रुपये का सोना जब्त किया था।

5 जांच एजेंसियां कर रही हैं इस मामले की जांच

आपको बता दें कि जमानत मिलने के बाद अब स्वपना सुरेश की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। स्वपना ने इससे पहले ईडी के द्वारा दायर मामले में भी जमानत प्राप्त कर ली थी। इस मामले की जांच 5 हाई प्रोफाइल केंद्रीय जांच एजेंसियां लगी हुई हैं।

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