हाइवे पर शराबबंदी का तोड़, बार के चारों ओर दीवार कर बनाया 500 मीटर का रास्ता

एश्वर्या बार के मालिक ने बार के चारो ओर दीवारें बनाकर रास्ता बना दिया। अब बार तक पहुंचने के लिए किसी को भी 500 मीटर से ज्यादा चलना होगा।

कोच्चि। हाइवे के किनारे 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें ना खुलने के आदेश के बाद केरल के इस बार मालिक ने जो तोड़ निकाला है, उसे देखकर तो एकबारगी कोर्ट के जज भी माथा पीट लेंगे। केरल के उत्तरी परावुर में नेशनल हाइवे के बराबर में बने एश्वर्या बार के मालिक ने बार के चारो ओर दीवारें बनाकर रास्ता बना दिया। अब बार तक पहुंचने के लिए किसी को भी 500 मीटर से ज्यादा चलना होगा। (तस्वीर में)

 हाइवे पर शराबबंदी की तोड़, बार के चारो ओर करवा दी दीवार

कोर्ट के आदेश के बाद 1 अप्रैल को एश्वर्या बार को भी बंद कर दिया गया था। इसके बाद बार के मालिक ने दीवार बनवाई है और इसे फिर से खोल दिया। बार के मैनेजर का कहना है कि अब बार की हाइवे से दूरी 520 मीटर है। इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश में तकनीमी कमी का फायदा कहा जा रहा है। आबकारी विभाग ने भी इसे स्वीकारा कि दूरी हवा में नहीं बल्कि पैदल मापी जाती है। ऐसे में आबकारी विभाग बार को बंद नहीं करा सकता। बार मालिक का कोर्ट के आदेश की काट निकालने का ये अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर?
सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे शराब बिक्री पर रोक लगा दी है और इस पर होटल-रेस्तरां में बिकने वाली शराब पर भी रोक लगा दी है। नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर रोक का फैसला कल 1 अप्रैल से लागू हुआ है।

राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों (हाइवे) पर लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के पीछे शराब की दुकानों को जिम्मेदार माना जाता रहा है सुप्रीम कोर्ट फैसला के पीछे भी ये बड़ी वजह है। इसके तहत नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे के बाहर ही शराब की दुकानों को खोला जा सकेगा।

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