अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
शब्बीर शाह ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा था कि ईडी उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही है साथ ही उन्होंने ईडी से अपनी जान को खतरा भी बताया था
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि शब्बीर को अब हिरासत में रखकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है जिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने शब्बीर को जेल भेज दिया।
इससे पहले तीन अगस्त को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में कहा था कि शब्बीर जैसे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, ईडी के वकील ने शब्बीर शाह से कोर्ट में ही भारत माता की जय बोलने को कहा जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि अदालत को टीवी स्टूडियो ना बनाएं।
शब्बीर शाह ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा था कि ईडी उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही है साथ ही उन्होंने ईडी से अपनी जान को खतरा भी बताया था। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि स्टेटमेंट और सादा पेपर पर साइन करने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा हैं।
आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के 10 साल पुराने केस में शब्बीर शाह आरोपी हैं। कई बार वारंट जारी होने के बाद भी जब शब्बीर शाह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे तो पटियाला कोर्ट शाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। कोर्ट ने अलगाववादी नेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसके बाद ईडी ने कश्मीर से शब्बीर शाह को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने शब्बीर शाह और हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत क्रिमिनल केस दायर किया था। श्रीनगर से पकड़े गए वानी ने दावा किया था कि उसने पिछले साल के दौरान शाह और उसके परिजनों को कई किस्तों में 2.25 करोड़ रुपये दिए थे।