कर्नाटक में मंदिरों के बाहर मुस्लिमों के दुकान लगाने पर प्रतिबंध पर क्या है सरकार का रूख? CM ने कही यह बात
बेंगलुरु, मार्च 26। कर्नाटक सरकार ने राज्य के मंदिर प्रशासनों के उस आदेश से दूरी बना ली है, जिसमें कहा गया था कि हिंदू पारंपरिक त्यौहारों के दौरान मंदिर परिसर के आसपास कोई मुस्लिम विक्रेत दुकान नहीं लगाएगा। दरअसल, राज्य सरकार ने इस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्य के कानून और शिक्षा मंत्रियों ने इस प्रतिबंध का समर्थन किया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में अभी तक कम से कम 6 मंदिरों में प्रशासन ने यह प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।

क्या कहना है मुख्यमंत्री का ?
इन प्रतिबंधों में पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का कहना है कि अगर प्रतिबंध कानूनी हैं तो सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बता दें कि पिछले पांच दिनों में, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और शिवमोगा जिलों में मंदिरों के बाहर मुस्लिम दुकानदारों के दुकान लगाने पर बैन लगा दिया है। इन मंदिरों के बाहर बैनर टांग दिए गए हें जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम व्यापारियों को दशकों पुरानी स्थानीय परंपराओं को तोड़ते हुए धार्मिक मेलों में स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कर्नाटक विधानसभा में राज्य के कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा कि 2002 में पारित हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम के अनुसार, एक हिंदू धार्मिक संस्थान के पास की जगह को दूसरे धर्म के व्यक्ति को पट्टे पर देना प्रतिबंधित कर सकता है। मंत्री ने कहा कि अगर मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने की यह हालिया घटनाएं धार्मिक संस्थानों के परिसर के बाहर हुई हैं, तो हम उन्हें सुधारेंगे और अगर मंदिर परिसर में हुआ है तो हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
वहीं मुख्यमंत्री बोम्मई ने भी मंदिर प्रशासनों के इस आदेश का बचाव कया है। उन्होंने कहा है कि कानून के अनुसार, गैर-हिंदुओं को त्योहारों के दौरान मंदिरों के पास स्टाल लगाने की अनुमति नहीं है।
आपको बता दें कि मंगलुरु के होसा मारिगुडी मंदिर ने 22 मार्च को होने वाली वार्षिक सुग्गी मारी पूजा में मुस्लिम व्यापारियों के दुकान लगाने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद 23 मार्च को शिवमोगा के कोटे मरिकंबा जात्रे में जो हर दो साल में होता है, एक ठेकेदार ने मुस्लिमों के दुकान लगाने पर पाबंदी लगा दी।
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