Ranya Rao: गोल्ड तस्करी मामले में फंसी कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव, हुई एक साल की सजा, जानिए कब क्या हुआ
Ranya Rao: दक्षिण भारतीय सिनेमा की चमक-धमक के पीछे छुपा एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस रान्या राव बीते कुछ वक्त से सुर्खियों में हैं। वजह उनका अभिनय नहीं, बल्कि एक गंभीर आपराधिक मामले है। कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव को सोना तस्करी के मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है।
दुबई से भारत लाई गई करोड़ों की कीमत का सोना और एयरपोर्ट पर घबराहट भरा बर्ताव, इन सबने एक हाई प्रोफाइल तस्करी केस को जन्म दिया, जिसमें अब अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए रान्या राव को एक साल की सजा सुनाई है। यह सजा देश के एक सख्त कानून COFEPOSA के तहत दी गई है, जिसके चलते उन्हें जमानत भी नहीं मिल पाएगी।

पहले मिली थी बेल, फिर भी नहीं हुई रिहा
20 मई को बेंगलुरु की एक अदालत ने रान्या राव और उनके साथी आरोपी तरुण राजू को डिफॉल्ट बेल दी थी। यह बेल ₹2 लाख के बॉन्ड और श्योरिटी के साथ दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद दोनों जेल में ही रहे क्योंकि उन पर COFEPOSA के तहत पहले से ही रोक लगी हुई थी। यह कानून जांच के बिना भी एक साल तक हिरासत में रखने की इजाजत देता है।
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दुबई से लाई थी सोना, हवाई अड्डे पर पकड़ी गईं
यह मामला मार्च महीने का है जब रन्या राव दुबई से बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचीं। उन्होंने हरे चैनल (Green Channel) से बाहर निकलने की कोशिश की, जो उन यात्रियों के लिए होता है जिनके पास ड्यूटी देने लायक सामान नहीं होता।
DRI अधिकारियों को रान्या के व्यवहार पर शक हुआ। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास कोई घोषित न की गई चीज है, तो वह घबरा गईं। इसके बाद महिला अधिकारियों ने उनकी तलाशी ली। तलाशी में उनके पास से 14.2 किलो सोना बरामद हुआ जिसकी कीमत करीब ₹12.56 करोड़ बताई गई।
कोर्ट से लगातार खारिज हुई थी जमानत
इस मामले में रान्या की बेल की कोशिशें पहले भी दो बार स्थानीय अदालत और बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थीं। अब COFEPOSA के तहत उनका जेल में रहना तय कर दिया गया है और उन्हें पूरे एक साल तक जमानत नहीं मिलेगी।
इस मामले ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि तस्करी जैसे मामलों में सरकारी एजेंसियां और अदालतें बेहद सख्ती से पेश आ रही हैं। रान्या राव का केस एक उदाहरण है कि कानून के सामने कोई भी बड़ा नाम या चेहरा छुप नहीं सकता।
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