जयललिता की मौत की जांच कर रहे आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललियता की मौत की जांच के लिए नियुक्त कमीशन पर रोक लगा दी है। एआईएडीएमके नेता जयललिता की मौत के मामले की जांच जस्टिस अरुमुगसामी समिति कर कर रही थी, जिसे रोकने के लिए अपोलो अस्पताल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। याचिका पर अदालत ने जांच पर स्टे दे दिया है। मौत से पहले चेन्नई के अपोलो अस्पताल में ही जयललिता का इलाज चल रहा था।
चेन्नई के अपोलो अस्पताल में दिसंबर, 2016 में हुई जयललिता की मौत की जांच के लिए तमिलनाडु सरकार ने न्यायमूर्ति अरुमुगसामी आयोग को सितंबर 2017 में नियुक्त किया था। इस आयोग की जांच पर रोक की मांग करते हुए अपोलो अस्पताल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में मांग की गई है कि नए कमीशन का गठन किया जाए, जिसमें 23 डॉक्टर सदस्य हों, जो जयललिता की देखभाल और इलाज से जुड़े रहे हों। जब तक नया आयोग बने तब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से वर्तमान जांच पर रोक लगाई जाए।
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अपोले अस्पताल ने इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जांय कमीशन पर रोक की मांग की थी लेकिन हाईकोर्ट ने अपोलो की याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद अपोलो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने अपोलो की याचिका पर सुनवाई करते हुए कमीशन को जांच से रोक दिया। अपोलो अस्पताल ने दावा किया है कि सरकार की ओर से गठित किया गया जांच आयोग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इस जांच कार्यवाही से अस्पताल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है।
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