Delhi वाले सावधान! 30 जून से घर-घर आएंगे BLO, भूलकर भी न करना ये गलतियां, कट जाएगा Voter List से नाम!
Delhi Voter List Update 2026: दिल्ली के मतदाताओं के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आने वाले चुनावों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने वोटर लिस्ट को पूरी तरह से सटीक, पारदर्शी और साफ-सुथरा बनाने के लिए एक 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) कार्यक्रम का बिगुल फूंक दिया है। इस अभियान के तहत अब सरकारी कर्मचारी सीधे आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस महा-अभियान का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आगामी 30 जून से बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) दिल्ली के कोने-कोने में घर-घर जाकर वोटर्स का वेरिफिकेशन शुरू करेंगे।

जरा सी भी लापरवाही पड़ सकती है भारी
इस पूरी कवायद का असली मकसद साल 2025 के मतदाताओं के डेटा को तैयार करना और उसकी साल 2002 के पुराने रिकॉर्ड के साथ डिजिटल मैपिंग (मिलान) करना है। इस मैपिंग के दौरान जरा सी भी लापरवाही या विसंगति पाए जाने पर आपका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है।
आइए जानतें हैं चुनाव आयोग के इस नए नियम के मुताबिक वे कौन से 5 बड़े कारण हैं, जिनकी वजह से आपका नाम मतदाता सूची से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा।
घर पर ताला मिला तो तीन बार आएंगे BLO
इस विशेष अभियान के दौरान हर मौजूदा मतदाता को BLO द्वारा एक 'एन्यूमरेशन फार्म' (गणना फॉर्म) दिया जाएगा, जो दो कॉपियों में होगा। मतदाताओं को इस फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर एक कॉपी तुरंत BLO को वापस सौंपनी होगी।
चुनाव आयोग ने सख्त हिदायत दी है कि यदि सर्वे के दौरान किसी के घर पर ताला लटका मिलता है, तो बीएलओ वहां फॉर्म छोड़कर आएंगे। इसके बाद भी जानकारी जुटाने के लिए अधिकारियों को उस घर का कम से कम तीन बार दौरा करना अनिवार्य होगा। हालांकि, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने इस फॉर्म को ऑनलाइन भरने की बेहद सुगम व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है।
कैसे चेक करें अपना रिकॉर्ड?
नागरिकों की सहूलियत के लिए साल 2002 की ऐतिहासिक मतदाता सूची को सीईओ दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट (ceodelhi.gov.in) पर लाइव कर दिया गया है। जो लोग दिल्ली में 2002 से ही स्थायी रूप से रह रहे हैं, वे वहां अपना पूरा विवरण क्रॉस-चेक कर सकते हैं। वहीं, जो लोग 2002 के बाद देश के दूसरे राज्यों या शहरों से आकर दिल्ली में बसे हैं, वे भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के मुख्य पोर्टल (voters.eci.gov.in) पर जाकर आसानी से अपना नाम ढूंढ सकते हैं।
यदि किसी वर्तमान वोटर का नाम लिस्ट में नहीं दिखता है, लेकिन उनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम 2002 की लिस्ट में मौजूद है, तो वे अपने रिश्तेदारों का विवरण फॉर्म में भरकर अपनी पात्रता साबित कर नया वोट बनवा सकते हैं।
इन 5 कारणों से वोटर लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम
अगर BLO के सर्वे के दौरान या फॉर्म जमा न करने पर आपके पड़ोसियों से पूछताछ की गई और नीचे दिए गए 5 कारणों में से कोई भी बात सामने आई, तो आपका नाम तुरंत मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा:
- 1. अनुपस्थिति (Absent): यदि जांच के दौरान आप लगातार अपने रजिस्टर्ड पते पर नहीं पाए जाते हैं और पड़ोसियों से भी इसकी पुष्टि होती है।
- 2. स्थानांतरण (Shifted): यदि आप अपना पुराना घर या इलाका छोड़कर दिल्ली के किसी दूसरे क्षेत्र में या दिल्ली से बाहर किसी अन्य राज्य में शिफ्ट हो चुके हैं।
- 3. मृत्यु (Death): यदि मतदाता की मृत्यु हो चुकी है, तो सत्यापन के बाद उनका नाम आधिकारिक तौर पर लिस्ट से हटा दिया जाएगा।
- 4. डुप्लीकेट एंट्री (Duplicate): यदि एक ही मतदाता का नाम दिल्ली की दो अलग-अलग विधानसभाओं या दो अलग-अलग बूथों की लिस्ट में दर्ज पाया जाता है।
- 5. विदेशी नागरिकता (Foreign Citizen): यदि किसी मतदाता ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है या वह विदेशी नागरिक बन चुका है, तो उसका नाम तुरंत काटा जाएगा।
डायरी में नोट कर लें ये जरूरी तारीखें और आंकड़े
दिल्ली में वर्तमान में कुल 1,46,82,523 रजिस्टर्ड मतदाता हैं, जिनमें से 26 मई 2026 तक करीब 42.53 प्रतिशत (62,44,045) लोगों की मैपिंग का काम पूरा किया जा चुका है। इस पूरे अभियान को जमीन पर उतारने के लिए 13,033 बूथ लेवल अधिकारी (BLO) और विभिन्न राजनीतिक दलों के 29,758 एजेंट (BLA) मैदान में उतरेंगे।
- 30 जून से 29 जुलाई 2026: BLO द्वारा घर-घर जाकर डेटा वेरिफिकेशन का काम।
- 5 अगस्त 2026: नई और संशोधित वोटर लिस्ट का पहला आधिकारिक प्रकाशन (ड्राफ्ट)।
- 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026: अगर लिस्ट में कोई गलती है या नाम कट गया है, तो शिकायत और सुधार के लिए आवेदन करने का मौका।
- 7 अक्टूबर 2026: सभी सुधारों के बाद दिल्ली की अंतिम (फाइनल) वोटर लिस्ट का प्रकाशन।















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