कठुआ गैंगरेप केस: जांच करने वाली SIT पर एफआईआर का आदेश
जम्मू। पिछले साल जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ वर्षीय एक बच्ची के साथ हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने इस मामले की जांच कर जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईटी की टीम के के छह सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पुलिस को एसआईटी के उन 6 सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किये जाने के निर्देश दिए जिन्होंने इस मामले की जांच की थी।
एसआईटी के सदस्यों ने गवाहों को झूठे बयान देने के लिए कथित तौर पर उनका शोषण किया था और उन्हें विवश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेम सागर ने मामले के गवाहों सचिन शर्मा, नीरज शर्मा और साहिल शर्मा की एक याचिका पर जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को निर्देश देते हुए कहा कि इन छह लोगों के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता है। अदालत ने तत्कालीन एसएसपी आर के जल्ला (अब सेवानिवृत्त), एएसपी पीरजादा नाविद, पुलिस उपाधीक्षकों शतम्बरी शर्मा और निसार हुसैन, पुलिस की अपराध शाखा के उप निरीक्षक उर्फन वानी और केवल किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए।
बता दें कि, 10 जून, 2019 को, पंजाब की पठानकोट की एक विशेष अदालत ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में सात आरोपियों में से छह को दोषी ठहराया था। दोषी पाए गए छह में से तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि तीन को पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। विशाल जंगोत्रा, जिसे पुलिस द्वारा मामले में आरोपी बनाया गया था, उसे अदालत ने छोड़ दिया था।
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