ट्रेन से सफर के दौरान भूल गए ID तो टेंशन नहीं, डिजिटल आधार और ड्राइविंग लाइसेंस होंगे मान्य
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नई दिल्ली। ट्रेन से सफर करने के दौरान हमें अपना पहचान पत्र टीटीई को दिखाना होगा है। पहचान पत्र नहीं रहने पर आप जुर्माने के भागीदार बन सकते हैं। कई बार गलती से या फिर जल्दीबाजी में हम पहचान पत्र रखना भूल जाते हैं, ऐसा होने पर अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रेन से सफर के दौरान अगर आप गलती से अपना पहचान पत्र भूल गए हैं तो टेंशन मत दीजिए, क्योंकि रेलवे ने इस बारे में नया ऐलान किया है।

रेलवे ने डिजिटल आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को बतौर पहचान पत्र मंजूरी दे दी है। रेलवे ने यात्रा के दौरान डिजिटल पहचान पत्र को मंजूरी दे दी है। अगर आप डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ट्रेन से सफर के दौरान पहचान पत्र रखने की जरूरत नहीं है। डिजिटल लॉकर में रखे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को आप रेलवे में पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
भारतीय रेलवे ने यह संदेश सभी जोनल अधिकारियों को भेज दिया है। रेलवे ने यात्री के डिजिलॉकर में मौजूद आधार और ड्राइविंग लाइसेंस को आइडेंटीटी प्रूफ के तौर पर मान्यता दी है। रेलवे ने डिजिटल लॉकर में मौजूद आधार और ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी को पहचान पत्र के तौर पर मान्य कर दिया है।
रेलवे के आदेश के मुताबिक यदि यात्री के डिजिलॉकर अकाउंट में लॉग इन कर 'इश्यूड डॉक्यूमेंट्स' सेक्शन से आधार या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया जाता है तो ही इसे वैध माना जाएगा। मतलब अपलोड किए गए कागजातों को जो कि अपलोडेड सेक्शन में होगा उसे वैध नहीं माना जाएगा। यानि आप डिजिलॉकर में मौजूद इश्यूड दस्तावेजों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं।












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