सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई फटकार, चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए किया पैनल का गठन

Supreme Court Task Force: सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए 10-सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। यह फैसला कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए दुखद बलात्कार और हत्या के बाद लिया गया है। इसके अलावा अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार की एफआईआर दर्ज करने में देरी और उपद्रवियों को अस्पताल को नुकसान पहुंचाने की अनुमति देने के लिए आलोचना की।

मिली जानकारी के मुताबिक वाइस एडमिरल आरती सरीन के नेतृत्व वाली टास्क फोर्स को तीन सप्ताह के भीतर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को हत्या की अपनी जांच पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अस्पताल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती का भी आदेश दिया गया।

इसके अलावा अदालत ने मीडिया में पीड़िता के नाम, फोटो और वीडियो क्लिप प्रसारित किए जाने पर चिंता व्यक्त की। अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष की भी आलोचना की, जिन्होंने मामले को आत्महत्या का नाम देने की कोशिश की और माता-पिता को कई घंटों तक अपनी बेटी के शव को देखने से रोका।

ज्ञात हो कि कोलकाता के एक अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर का शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल में गंभीर चोटों के निशान के साथ मिला था। बलात्कार-हत्या की घटना में कथित संलिप्तता के लिए एक आरोपी स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया था। अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना के बाद 50 से ज़्यादा एफ़आईआर दर्ज की गई हैं और 37 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार से शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती कार्रवाई करने से बचने और संयम बरतने का आग्रह किया है।

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