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आयकर विभाग ने कट्टरपंथी संगठन PFI पर कसा शिकंजा, विदेशों से मिलने वाले चंदे पर लगाई रोक

इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।

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नई दिल्ली, 15 जून। इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने संगठन के बैंक खातों में विदेशों से मिल रही फंडिंग पर रोक लगा दी है। इसके अलावा संगठन को इनकम टैक्स के नियमों से मिल रही छूट को भी खत्म कर दिया गया है। बता दें कि आयकर विभाग को सूचना मिली थी पीएफआई को विदेशों से फंडिंग की जा रही है, साथ ही यह भी आरोप लगाया गया था कि संगठन के खातों में अवैध तरीके से धन जमा किया जा रहा है।

PFI

इन आरोपों पर कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग ने पीएफआई का 80जी का पंजीकरण रद्द कर दिया है। विभाग ने कहा कि संगठन ने समाज के एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए आईटी नियमों का उल्लंघन किया। विभाग ने हाल में पीएफआई को आयकर कानून, 1961 की धारा 12AA (3) के तहत दिए गए पंजीकरण को रद्द कर दिया था। पीएफआई को यह पंजीकरण अगस्त, 2012 में मिला था।

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एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, पीएफआई आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 13(1)(बी) का उल्लंघन करने वाले एक विशेष धार्मिक समुदाय को लाभ दे रहा है, जो आईटी अधिनियम की धारा 12AA(4)(A) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। विभाग की ओर से मार्च में जारी आदेश में कहा गया है कि पीएफआई को दिया गया कर लाभ आकलन वर्ष 2016-17 से रद्द किया जा रहा है।

इस आदेश का मतलब है कि पीएफआई को अब आयकर देना होगा। साथ ही पीएफआई के दानदाताओं को भी किसी तरह की कर छूट नहीं मिलेगी। पीएफआई इस आदेश को विभाग के उच्च प्राधिकरणों और बाद में अदालतों में चुनौती दे सकता है।

बता दें कि पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है। यह संगठन खुद को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला बताता है। इस संगठन की स्थापना साल 2006 में हुई थी।

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English summary
Income Tax Department revoked the tax exemption benefit given to Islamic organisation PFI
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