अगर यहां लेना चाहते हैं बंदूक का लाइसेंस तो लगाने होंगे 10 पेड़ और करना होगा ये काम

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। यहां पर जो भी अब अपने लिए बंदूक लाइसेंस का आवेदन करेगा उसे कम से कम 10 पेड़ लगाने होंगे और उनकी देखभाल भी करनी होगी। दरअसल इस क्षेत्र में बंदूक रखने को स्टेटस सिंबल माना जाता है। ऐसे में ग्वालियर में बंदूक लाइसेंस के हजारों आवेदन लंबित पड़े हैं। ऐसे में इस फैसले की खूब सराहना भी हो रही है।

जिलाधिकारी ने लागु किया नया नियम

जिलाधिकारी ने लागु किया नया नियम

ग्वालियर के जिलाधिकारी अनुराग चौधरी ने बंदूक व रिवाल्वर के लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों के लिए अभिवन नवचार अपनाया है। उन्होंने एक नियम लागु कर दिया है कि जिसे भी बंदूक का लाइसेंस चाहिए उसे न सिर्फ 10 पेड़ लगाने होंगे बल्कि 1 माह तक उनकी देखभाल भी करनी होगी। ऐसे में बंदूक के लाइसेंस के लिए ये शर्त जरूरी हो गई है।

पेड़ लगाने की जगह नहीं तो अलग से इंतजाम

पेड़ लगाने की जगह नहीं तो अलग से इंतजाम

चौधरी ने उन लोगों के लिए खास इंतजाम की बात कही है जिनके घर के आस पास पौधे लगाने की जमीन नहीं है। इसके लिए प्रशासन ने स्थान चिन्हित कर दिए हैं। लोगों वहां जाकर पेड़ लगाना होगा और आकर रोजाना उसकी देखभाल भी करनी होगी।

एक माह बाद देनी होगी पेड़ों संग सेल्फी

एक माह बाद देनी होगी पेड़ों संग सेल्फी

जिलाधिकारी चौधरी ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि, 'अब बंदूक का लायसेंस चाहने वालों को अपने घर के आसपास 10 पेड़ लगाने होंगे। उनकी देखभाल करनी होगी और एक माह बाद उन पेड़ों के साथ सेल्फी देनी होगी। इतना ही नहीं पौधा लगा है या नहीं और उसकी देखभाल हो रही है या नहीं, इसकी रपट इलाके का पटवारी देगा।'

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