'गलत हाथों में चली गई है मेरी बेटी, कहीं आतंकी ना बन जाए'
के. एम अशोकन ने एक समाचार पत्र से बातचीत में कहा है कि मुझे अपनी लड़की के धर्म परिवर्तन और मुस्लिम लड़की से शादी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है।
नई दिल्ली। 'मै एक नास्तिक और निराश पिता हूं, मुझे इस बात से दिक्कत नहीं की मेरी बेटी ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। मुझे इस बात से भी कोई परेशानी नहीं है कि उसने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है मुझे चिंता इस बात की है कि मेरी बेटी को आतंकी बनाने की साजिश की जा रही है और वो गलत हाथों में चली गई है'। ये कहना है केरल के उस पिता का जिसकी बेटी से एक मुस्लिम लड़की ने शादी कर ली है और मजबूर पिता कानूनी लड़ाई लड़ रहा है।

'मेरी बेटी को आतंकवादी बनने से बचा लो'
अपनी बेटी अखिला के धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम लड़के से शादी करने के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे के. एम अशोकन ने एक समाचार पत्र से बातचीत में कहा है कि मुझे अपनी लड़की के धर्म परिवर्तन और मुस्लिम लड़की से शादी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। मुझे डर है कि मेरी बेटी को उसे IS का सदस्य बना कर सीरिया भेजा जा सकता है। जिसके खिलाफ मै कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट मेरे पक्ष में फैसला सुनाएगा। 57 साल के के. एम अशोकन ने कहा कि वह कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक मरने वाले भी नहीं है।

मै धर्म के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं
के. एम अशोकन ने कहा है कि उनकी लड़ाई धर्म को लेकर नहीं है वो अपनी बेटी को आतंकी बनने से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि केरल के वाइकोम की रहने वाली अखिला तमिलनाडू के सलेम में होम्योपैथी की पढ़ाई कर रही थी। इसके पिता के एम अशोकन का आरोप है कि हॉस्टल में उसके साथ रहने वाली 2 मुस्लिम लड़कियों ने उसे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया। अखिला ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम हदिया रख लिया। जनवरी 2016 में वो अपने परिवार से अलग हो गई।

NIA कर रही है जांच
केरल के लव जिहाद से जुड़े हदिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि इस मामले की जांच से जुड़े दस्तावेज NIA को सौंप दिए जाएं। नेश्नल इंवेस्टीगेशन एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने अभी तक इस मामले की अलग से जांच नहीं की है। इस केस में केरल पुलिस अभी भी जांच कर रही है।मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हदिया केस की जांच NIA को सौंपने के आदेश दे दिए हैं। गौरतलब है कि केरल हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर निकाह करने वाली अखिला हदिया की शादी रद्द कर उसे उसके पिता के पास भेज दिया था। इस मामले में हदिया की मानसिक स्थिति के साथ एनआईए की उस रिपोर्ट को भी आधार बनाया था जिसमें केरल में जिहाद के लिए धर्म परिवर्तन करवाने वाले संगठनों का ब्यौरा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हदिया के पति शफीन की याचिका पर एनआईए को भी नोटिस जारी किया था।












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