पत्नी को बात-बात पर मोटी कहता था पति, कोर्ट के आदेश पर हुई ये कार्रवाई
नई दिल्ली। दिल्ली के गोविंदपुरम इलाके में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक पती को अपनी पत्नी को मोटा कहना महंगा पड़ गया है। पत्नी की दलील के बाद सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद पति के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पत्नी ने पति पर आरोप लगाया कि वो उसे मोटी कहकर बुलाता था। यहां तक कि जब उसका वजन बढ़ गया तो उसने उसे घर से भी निकाल दिया। महिला के आरोपों को सुनने के बाद सीजेएम कोर्ट ने महिला थाने को आरोपियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करना का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोटी कहने वाले पति समेत चार लोगों के खिलआफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक पीड़िता का नाम पारुल गर्ग है जिसकी शादी साल 2018 में बुलंदशहर के सिकंदराबाद के रहने वाले अभिनव गर्ग से हुई थी। पारुल ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद वह थोड़ी हेल्दी हो गई थी, जिसके बाद उसका पति उसे मोटी कहकर बुलाने लगा। और फिर शादी के दो महीने बाद ही उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। 2019 में उसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसे लेकर वह भी फिर ससुराल गई लेकिन उसके पति ने अपनी को अपना होने से मना कर दिया और उसके साथ मारपीट की।
इस घटना के बाद पीड़िता फिर अपने मायके चली गई और महिला थाने में पति के खिलाफ शिकायत दी। लेकिन शिकायत के बाद पुलिस मामले की अनदेखी करती है और महिला थाने का चक्कर काटती रही। अंत में महिला ने घरेलू हिंसा को लेकर सीजेएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया। इस मामले में महिला थाने में पति, ससुर, सास बबीता, ननद आयुर्षि गर्ग और देवर आकाश गर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
यह भी पढ़ें- 28 साल से गुजरात हाईकोर्ट में लंबित तलाक के केस पर अब फैसला आया, पत्नी को देने होंगे 17 लाख रु.












Click it and Unblock the Notifications