हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा के खिलाफ चार्जशीट
प्रवर्तन निदेशालय ने वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में पिछले साल 5.6 करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति भी जब्त की थी
नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दाखिल किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने (ईडी) ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सप्लीमेंट चार्जशीट दाखिल किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी के अलावा चार अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 2015 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत वीरभद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इस मामले में सीबीआई भी वीरभद्र सिंह से पूछताछ कर चुकी है
प्रवर्तन निदेशालय ने वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में पिछले साल 5.6 करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति भी जब्त की थी। इस मामले में सीबीआई भी वीरभद्र सिंह से पूछताछ कर चुकी है। जांच में पाया गया था कि वीरभद्र सिंह ने केंद्र में इस्पात मंत्री के रूप में 2009-2011 के बीच अपने कार्यकाल के दौरान अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम 6.03 करोड़ रुपए जमा किए थे, जो कि उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक रकम थी।
सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीबीआई की याचिका पर कोर्ट की ओर से यह नोटिस भेजा गया है। 5 जनवरी को भेजे गए नोटिस में न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने वीरभद्र सिंह को नोटिस भेजा और चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
सीबीआई पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट के कुछ बिंदुओं को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी थी। दरअसल, सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के 31 मार्च 2017 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने कहा था कि सीबीआई को हिमाचल प्रदेश में जांच करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी चाहिए थी। सीबीआई का कहना है कि जब आय से अधिक मामले की जांच शुरू हुई थी, उस वक्त वीरभद्र सिंह केंद्र सरकार में मंत्री थे। जांच के दौरान वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे।