हिजाब विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी छात्राएं
बेंगलुरू, 15 मार्च: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कॉलेज में हिजाब पहनकर आने की इजाजत दिए जाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कई छात्राओं की ओर से हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है। उनका कहना है अपनी मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट मे पिटिशन देंगे।
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कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता छात्राओं की ओर से पेश हुए वकील केवी धनंजय ने बताया है कि अभी हाईकोर्ट के फैसले की डिटेल उनको नहीं मिली हैं। जब कोर्ट का पूरा आदेश आ जाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी डालेंगे।
क्या कहा है कर्नाटक हाईकोर्ट ने
कॉलेजों में लड़कियों के हिजाब पहनने से जुड़े मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं। कॉलेजों में हिजाब पहनकर आने की अनुमति मांगने वाली सभी याचिकाएं खारिज करते हुए अदालत ने कहा, क्लास रूम के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है, क्लास रूम के बाहर चाहे जो छात्र जो कोई ड्रेस पहने लेकिन क्लास रूम में स्कूल-कॉलेज के ड्रेस कोड को मान्यता दी जाए। स्कूल और कॉलेज को अपनी ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है।
कैसे शुरू हुआ ये विवाद
इस विवाद की शुरुआत कुछ समय पहले तब हुई जब कर्नाटक केब उडुपी में एक कॉलेज नेछात्राओं को हिजाब पहन कर आने से रोक दिया। कई और कॉलेजों ने भी ऐसा ही किया। जिसका छात्राओं ने भारी विरोध किया और धरने प्रदर्शन कर कॉलेज में हिजाब के साथ आने की इजाजत चाही। कॉलेज प्रशासन के ना मानने कुछ छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें हाईकोर्ट से ये अपील की गई कि उनको हिजाब के साथ कॉलेज अटैंड करने की इजाजत दें लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।












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