हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई याचिका पर विचार करे दिल्ली सरकार: HC

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाल को विशेष छूट देने के प्रावधान के तहत तिहाड़ जेल से रिहा करने की याचिका पर विचार करने को कहा है। बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने केंद्र सरकार के 18 जुलाई, 2018 की अधिसूचना के आधार पर जल्द रिहाई की मांग की है। उन्होंने याचिका में कहा कि अधिसूचना के अनुसार 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके पुरुष, 70 प्रतिशत वाले दिव्यांग और बच्चे अगर कोर्ट से मिली सजा की आधी पूरी कर चुके हैं तो राज्य सरकार उनकी रिहाई पर विचार कर सकती है।

High Court asked Delhi Govt To Consider Haryana former CM Om Prakash Chautala Plea For Special Remission

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने सरकार से कहा कि वह विशेष छूट के लिए चौटाला की याचिका पर विचार करे और चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करे। बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी जुलाई 2018 की अधिसूचना में कैदियों की श्रेणियों की बात की गई है, जिन्हें विशेष छूट के लिए माना जाएगा और इसमें 60 साल या उससे अधिक उम्र के पुरुष अपराधी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी वास्तविक सजा का 50% पूरा कर लिया है अवधि, 55 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं और ट्रांसजेंडर दोषियों ने, जिन्होंने अपनी सजा का 50% पूरा कर लिया है, शारीरिक रूप से विकलांग दोषियों को 70 प्रतिशत विकलांगता और टर्मिनली-बीमार दोषियों के साथ।

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केंद्र सरकार की इस अधिसूचना के खिलाफ राज्य सरकारों को सभी मामलों की जांच के लिए एक समिति का गठन करना होगा इसके बाद राज्यपाल से उनकी मंजूरी के लिए सिफारिश करना होगा। बता दें कि चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय चौटाल जनवरी 2013 में जूनियर बेसिक टीचर भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए गए थे। इसके बाद दोनों को दिल्ली की सीबीआई की एक अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय चौटाला जनवरी 2013 में जूनियर बेसिक टीचर भर्ती घोटाले में दोषी साबित हुए थे। दोनों को दिल्ली में सीबीआई की एक अदालत ने 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी।

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