हाथरस केस को सुप्रीम ने बताया शॉकिंग, योगी सरकार से परिवार की सुरक्षा पर मांगा जवाब
हाथरस केस को सुप्रीम ने बताया शॉकिंग, योगी सरकार से परिवार की सुरक्षा पर मांगा जवाब
हाथरस/नई दिल्ली: हाथरस (Hathras) मामले पर आज (6 अक्टूबर) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। 19 वर्षीय दलित कथित गैंगरेप और मौत केस को सुप्रीम कोर्ट ने शॉकिंग कहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एसए बोबड़े ने कहा कि हम इस मामले पर सुनवाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत शॉकिंग केस है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आप उत्तर प्रदेश की सरकार से कहिए कि वह जल्द हमें बताएं कि वह गवाहों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम कर रहे हैं। इसके साथ ही पीड़ितों की सुरक्षा के बारे में हलफनामे में पूरी जानकारी दें।
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Hathras केस पर अगल हफ्ते फिर से होगी सुनवाई
मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े, ए एस बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन की पीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया। सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा कि हमने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है।
चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा, हम पीड़ित पक्ष और गवाहों के सुरक्षा के यूपी सरकार के बयान को दर्ज करना चाहते हैं, आप हलफनामा दाखिल कीजिए। इसपर जवाब देते हुए यूपी सरकार की ओर से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम बुधवार (7 अक्टूबर) तक दाखिल कर देंगे।

हम सुनिश्चित करेंगे की मामले की जांच निष्पक्ष हो: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार की सुनवाई में साफ कर दिया है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि हाथरस मामले की जांच सही तरीके से हो और निष्पक्ष हो। महिला अधिकार की ओर से पेश हुई वकील कीर्ति सिंह से कहा कि, जैसा आप बता रही हैं मामला झकझोर देने वाला है, वो हम भी मानते हैं, लेकिन आप इस मामले में पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं गईं? क्यों ना इस मामले की सुनवाई पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट करे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो बहस यहां हो सकती है वही हाई कोर्ट में भी हो सकती है। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पहले मामला हाई कोर्ट में सुना जाए।

SC में सुनवाई से पहले योगी सरकार ने दायर किया हलफनामा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मंगलवार (6 अक्टूबर) को सुनवाई से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाथरस की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। जिसमें कहा गया कि अदालत को मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच का निर्देश देना चाहिए। हलफनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को CBI जांच की निगरानी करनी चाहिए।
हलफनामे में यूपी सरकार ने हाथरस पीड़िता के देर रात अंतिम संस्कार करने पर कहा कि हमने ऐसा सांप्रदायिक दंगे से बचने के लिए किया है। यूपी सरकार ने SC को हलफनामा में बताया है कि जिला प्रशासन ने मृतका के माता-पिता को 29 सितंबर 2020 की रात में बड़े पैमाने पर हिंसा से बचने के लिए रात में ही अंतिम संस्कार करने के लिए मना लिया था, क्योंकि हमें खुफिया विभाग से दंगा कराने के इनपुट मिले थे।












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