Gyanvapi row: 'शिवलिंग की कार्बन डेटिंग' पर फैसला अभी नहीं, अब इस तारीख को आ सकता है निर्णय
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Gyanvapi Masjid row) में हिंदू पक्ष के दावे के बाद कार्बन डेटिंग पर सुनवाई के लिए वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय ने अगली तिथि निर्धारित की है। हालांकि मामले में शुक्रवार का दिन अह माना जा रहा था। लेकिन अब अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले ढांचे की कार्बन डेटिंग के मामले में सुनवाई टाल दी है।
ढ़ांचे की कार्बन डेटिंग पर होना है निर्णय
वाराणसी जिले एवं सत्र न्यायालय में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Gyanvapi Masjid row) को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से एक आवेदन कोर्ट को दिया गया था। जिसे अदालत ने स्वीकर कर मामले पर सुनवाई के लिए शुक्रवार यानी 7 अक्टूबर की तारीख निश्चित की थी। आवेदन में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए ढांचे की कार्बन डेटिंग (Shilling Carbon Dating) की मांग की गई थी।
कोर्ट ने हिंदू पक्षकारों से मांगी थी आपत्तियां
याचिका को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद पाए गए शिवलिंग जैसी संरचना की कार्बन डेटिंग की अनुमति मांगने वाली हमारी याचिका को जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में स्वीकार की थी। जिस पर 22 सितंबर को वाराणसी जिला अदालत याचिका पर हिंदू पक्षकारों से अपनी आपत्तियां दर्ज करने को कहा था।
अब 11 अक्टूबर को सुनवाई
शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाना के अंदर मंदिर मिले शिवलिंग जैसी आकृति मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले अदालत परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। हालांकि मामले में कार्बन डेटिंग (Carbon Dating) के आवेदन पर सुनवाई अगली तिथि तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने अगली तिथि 11 अक्टूबर निर्धारित की। माना जा रहा रहा है कि कोर्ट इस तिथि पर अहम फैसला दे सकता है। इस सुनवाई के दौरान
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4 महिला पक्षकारों का समर्थन एक की आपत्ति
बाद में चार हिदू महिला पक्षकारों ने इसका समर्थन किया जबकि एक महिला पक्षकार राखी ने इस पर अपनी आपत्ति जताई। राखी सिंह ने कहा कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग एक धर्म विरोधी कार्य है और सभी सनातन धर्मियों की भावनाओं और विश्वास के साथ मजाक है।