रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर कैंसल होगा लाइसेंस, भाजपा सरकार ने सख्त किए नियम

अहमदाबाद। गुजरात में गाड़ी चलाने को लेकर यातायात नियम में बदलाव करते हुए कड़े कर दिये हैं। अब राज्य में दो बार रॉन्ग साइड मतलब उल्टी दिशा में गाड़ी चलाने पर आजीवन बैन लगा दिया जाएगा। बता दें कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला शहर की ट्रैफिक पुलिस और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने मिलकर लिया है।

Gujarat: Life ban for driving on wrong side driving twice

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि जो व्यक्ति पहली बार रॉन्ग साइड चलते हुए पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा और गाड़ी के पेपर को आरटीओ में जमा करवा लिया जाएगा। इसके बाद आरटीओ चाहे तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को 3 से 6 महीने के लिए सस्पेंड भी कर सकता है।

इसके बाद अगर दोबार वही व्यक्ति रॉन्ग साइड चलते हुए पकड़ा गया तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा और उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। वही अहमदाबाद वेस्ट के ट्रैफिक डीसीपी ने कहा कि पहले पांच बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान था लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस के कहने पर आरटीओ दो बार नियम तोड़ने वालों का भी लाइसेंस रद्द कर सकती है। मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस ने आरटीओ के साथ मिलकर 7 ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया है।

यह भी पढ़ें- अमेरिका की एजेंसी ने जारी की चेतावनी, राजस्थान जाने से बचें गर्भवती महिलाएं

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+