अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी, जानें क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद
नई दिल्ली। केंद्र सरकार शनिवार को अनलॉक-4 को लेकर गाइडलाइन्स जारी कर दी है। केंद्र चौथे और अंतिम अनलॉक-4 में स्कूलों को खोलने को लेकर कई दिशानिर्देश जारी किए। केंद्र सरकार ने देशभर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने को हरी झंडी मिल चुकी है। 7 सितंबर से देशभर में मेट्रो ट्रेनें चलने लगेंगी। केंद्र सरकार ने स्कूलों के साथ-साथ ओपन थियेटर खोलने की भी इजाजत दी है।
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अनलॉक 4 में ये खुलेंगे
- - कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिजनों की सहमति के बाद शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे।
- - गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे।
- -7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो ट्रेनों को चलने की इजाजत दे दी गई है। गृह मंत्रालय और केंद्रीय शहरी विकास -मंत्रालय व रेल मंत्रालय के बीच चर्चा के बाद चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवाएं बहाल होंगी।
- -21 सितंबर से ही ओपन एयर थिअटर्स को खोले जाने की इजाजत रहेगी।
- -राज्यों और केंद्रशासित राज्यों के साथ गहन चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक के लिए बंद ही रहेंगे।
- -राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने यहां स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और उससे जुड़े कामों के लिए 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को बुलाने की इजाजत दे सकते हैं।
ये रहेंगे बंद
- कंटेनमेंट जोन्स में 30 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी
- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) रहेंगे बंद।
- अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी।












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