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राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सरकार ने सीएपीएफ सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026 लागू किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद, भारत सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम, 2026 की घोषणा की है। यह व्यापक कानून केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के भीतर अधिकारियों की भर्ती, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति और सेवा शर्तों का पर्यवेक्षण करेगा। CAPFs में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) शामिल हैं।

 सीएपीएफ सामान्य प्रशासन अधिनियम लागू किया गया

इससे पहले, प्रत्येक CAPF अपने विशिष्ट अधिनियम द्वारा शासित होता था, जो ग्रुप-ए (Group-A) सामान्य ड्यूटी अधिकारियों और अन्य कर्मियों की भर्ती और सेवा शर्तों का निर्धारण करता था। नए कानून के अनुसार, निरीक्षक सामान्य (Inspector General) स्तर पर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से 50% पदों को भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त, अपर महानिदेशक (Additional Director General) स्तर पर न्यूनतम 67% पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा। विशेष महानिदेशक (Special Director General) और महानिदेशक (Director General) स्तर के पदों को विशेष रूप से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।

यह विधायी परिवर्तन अक्टूबर 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद आया है, जिसमें CAPFs में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) स्तर तक IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को कम करने के अपने फैसले की समीक्षा के लिए सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने निर्देश दिया था कि इन प्रतिनियुक्तियों को दो साल में धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए, और छह महीने के भीतर एक कैडर समीक्षा पूरी की जानी चाहिए।

इन बलों की संगठनात्मक संरचना को आकार देने वाली बढ़ती कार्यात्मक और परिचालन मांगों के कारण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक संसद में पेश किया गया था। एक एकीकृत कानून की कमी से खंडित विनियामक प्रावधान हुए, जिसके परिणामस्वरूप सेवा-संबंधी मुद्दों पर मुकदमेबाजी हुई और कार्यात्मक व प्रशासनिक चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं।

सेवानिवृत्त CAPF अधिकारियों के एक समूह ने गृह सचिव गोविंद मोहन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के अक्टूबर 2025 के आदेश को लागू न करने के लिए अवमानना याचिका दायर की। उन्होंने जोर देकर कहा कि CAPFs के भीतर कमांड संरचना, सेवा शर्तों और नेतृत्व के अवसरों को प्रभावित करने वाले किसी भी विधायी परिवर्तन का भारत की आंतरिक स्थिरता और सीमा सुरक्षा की रक्षा में संस्थागत मनोबल और परिचालन प्रभावशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

With inputs from PTI

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