Bakrid Delhi Government Guidelines: बकरीद पर गलती से भी न करें इन नियमों का उल्लंघन, दर्ज होगा आपराधिक मुकदमा
Bakrid Delhi Government Guidelines: बकरीद (ईद-उल-अजहा) के त्योहार को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी के लिए बेहद सख्त और महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की हैं। दिल्ली में त्योहार के दौरान सार्वजनिक स्वच्छता और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सीधे कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। आइए जानतें हैं दिल्ली सरकार ने इस त्योहार को लेकर क्या बड़े निर्देश जारी किए हैं-
सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, बकरीद के मौके पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य किसी भी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी देना पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित किया गया है। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत आपराधिक मुकदमा (Criminal Case) दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किन जगहों पर दी जा सकेगी कुर्बानी?
त्योहार के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली में सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। सरकार के आदेश के मुताबिक, कुर्बानी केवल उन्हीं जगहों पर दी जा सकती है जो कानूनी रूप से वैध और प्रशासन द्वारा अधिकृत (Authorized) की गई हैं। सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा।
सफाई व्यवस्था के कड़े निर्देश
सार्वजनिक स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने आदेश दिया है कि कुर्बानी के बाद निकलने वाले वेस्ट (कचरे) को सीवर, खुली नाली या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कचरे के सही निपटान के लिए प्रशासन सतर्क है, ताकि किसी भी इलाके में गंदगी या बीमारी फैलने का खतरा न रहे।
अवैध पशु परिवहन और क्रूरता के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन
दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने एक हाई लेवल समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजधानी में अवैध पशु वध, अनधिकृत पशु व्यापार और पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ कार्रवाई को और तेज किया जाए। मंत्री ने कहा कि ईद-उल-अजहा के दौरान पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता को हर हाल में सुनिश्चित करना होगा।
उल्लंघन दिखने पर कहां करें शिकायत?
दिल्ली सरकार ने आम जनता से भी अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करने में प्रशासन का सहयोग करें। यदि किसी भी इलाके में इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होता हुआ दिखाई देता है, तो नागरिक तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को दे सकते हैं, ताकि समय रहते उचित कदम उठाया जा सके।














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