सुप्रीम कोर्ट से पूर्व IPS संजीव भट्ट को झटका, जस्टिस शाह को सुनवाई से हटाने के मामले में याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट से पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट को झटका, जस्टिस शाह को हटाने के मामले में याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दी। याचिका दायर कर उन्होंने न्यायमूर्ति एमआर शाह को उनके मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए उनके द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। पूर्व आईपीएस अधिकारी चाहते थे कि जस्टिस शाह हमारे मामले की सुनवाई न करें। इसको लेकर उन्होंने यायिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है।
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न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने भट्ट की याचिका को खारिज कर दिया। वहीं, संजीव भट्ट के वकील ने मंगलवार को कहा था कि पूर्वाग्रह की एक उचित आशंका है, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति शाह ने उसी प्राथमिकी से जुड़ी उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके मुवक्किल को फटकार लगाई थी।
संजीव भट्ट के वकील ने मंगलवार को दलील दी कि न्यायमूर्ति शाह के मामले में पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की आशंका उचित थी। उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी प्राथमिकी से जुड़ी संजीव भट्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई थी।
बता दें कि संजीव भट्ट ने प्रभुदास वैष्णानी की हिरासत में मौत मामले में अपनी सजा के खिलाफ चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। वैष्णानी उन 133 लोगों में शामिल था, जिन्हें जामनगर पुलिस ने भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के मद्देनजर बुलाए गए बंद के बाद शहर में सांप्रदायिक दंगे भड़कने के चलते गिरफ्तार किया था।
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