चारा घोटाला पर आज सकता है फैसला, लालू बोले- जैसे 2G में हुआ, अशोक चव्हाण का हुआ, वैसा ही हमारा भी होगा

नई दिल्‍ली। 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हज़ार रुपए की अवैध निकासी के मुकदमे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, विद्यासागर निषाद, आर के राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत समेत 22 लोगों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत शनिवार को अपना फैसला सुनाएगी। फैसले से पहले लालू ने आशा व्यक्त की है कि उन्हें चारा घोटाले मामले में क्लीन चिट मिल जाएगी। उन्‍होंने कहा कि ''हम न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। यह भाजपा की षड्यंत्रों को काम नहीं करने देगा। जैसा 2 जी में हुआ, अशोक चव्हाण का हुआ वैसे हमारा भी होगा।''

आरोपों से मुक्त होने की उम्मीद

आरोपों से मुक्त होने की उम्मीद

रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत शनिवार को कई करोड़ के चारा घोटाला पर अपना फैसला देगी जिसमें लालू प्रसाद यादव आरोपी हैं। फैसले की पूर्व संध्या पर, लालू ने कहा कि उन्हें सभी आरोपों से मुक्त होने की उम्मीद है।

2G और आदर्श में मिल चुकी है राहत

2G और आदर्श में मिल चुकी है राहत

2G और आदर्श में मिल चुकी है राहत दिल्ली में एक विशेष सीबीआई अदालत ने गुरुवार को राजा, द्रमुक सांसद और करुणानिधि की बेटी कनिमोझी और 2 जी घोटाले मामले में अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बाद अशोक चव्हाण को आज आदर्श घोटाले में राहत मिली, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्यपाल से दिए गए आदेश को खारिज कर दिया था।

फैसला आना मुश्किल

फैसला आना मुश्किल

हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल लालू पर फैसला आना मुश्किल है क्योंकि जिस जज को फैसला सुनाना है वो छुटी पर गए हैं।मामला देवघर कोषागार से 89 लाख रुपए के अवैध निकासी का है, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्र, ध्रुव भगत, पूर्व सांसद आरके राणा, जगदीश प्रसाद, विद्यासागर निषाद, आईएएस अधिकारी फूलचंद्र सिंह, महेश प्रसाद, बैंक जूलियर, डॉक्टर कृष्ण कुमार, आपूर्तिकर्ता त्रिपुरारी मोहन प्रसाद सुशील कुमार, सरस्वतीचंद्र, ज्योतिष कुमार झा सहित 31 आरोपी हैं। इस मामले में कई चरणों में लालू प्रसाद यादव के द्वारा गवाही हुई थी जिसमें वो हाजिर हुए थे।

21 आरोपियों की किस्मत का फैसला

21 आरोपियों की किस्मत का फैसला

रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। आइए आपको बता देते हैं इस मामले में कौन-कौन आरोपी हैं। इस मामले में दोषी करार दिए जाने पर आरोपियों को 2 से 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है। आरसी 64A/96 के आरोपी में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, डॉ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ आरके राणा, पूर्व पशुपालन मंत्री विद्या सागर निषाद, पूर्व पीएसी अध्यक्ष ध्रुव भगत और कई IAS अधिकारी

जानिए पूरा मामला

जानिए पूरा मामला

आपको बताते चलें की चारा घोटाले मामले में सीबीआई ने 15 मई 1996 को प्राथमिकी दर्ज कर 21 अप्रैल 2003 को 44 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए थे जिनमें 35 पर ट्रायल जारी है। इसमें आरोपित किए गए लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र ,विद्यासागर निषाद, ध्रुव भगत और आर के राणा आदि सहित 35 के खिलाफ मामले पर अब फैसला सुनाया जाएगा। तो लालू करोड़ों रुपए के चारा घोटाला में एक अन्य मामले में झारखंड स्थित सीबीआई की एक अदालत द्वारा 5 साल की कारावास और 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई। जिसके बाद दिसंबर 2013 में उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने पर लालू जेल से छूट पाए थे।

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