तीन महीने बढ़ी जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा
अरुण जेटली ने बताया कि सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-लेजान के लिए ई-वे बिल एक अप्रैल से शुरू हो जाएगा
नई दिल्ली। उद्योग और व्यवसाय जगत के लिए माल एवं सेवाकर (जीएसटी) रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था जून तक जारी रहेगी। जीएसटी परिषद ने शनिवार को हुई अपनी बैठक में रिटर्न दर्ज करने की मौजूदा जीएसटीआर- 3 बी व्यवस्था को तीन माह के लिये बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल द्वारा रिटर्न दाखिल करने की वर्तमान प्रक्रिया को तीन महीने बढ़ाने की वजह से देश के व्यवसायी सरलीकृत बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-3 बी जून तक दाखिल कर सकेंगे।

अरुण जेटली ने बताया कि सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-लेजान के लिए ई-वे बिल एक अप्रैल से शुरू हो जाएगा। जेटली ने बताया कि निर्यातकों के लिए टैक्स छूट को और छह महीने तक बढ़ा दिया गया है। काउंसिल की बैठक में जीएसटी रिटर्न फॉर्म को सरलीकृत करने पर फैसला नहीं हो सका।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह को एक पेज का ऐसा फॉर्म बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई जो सरल और कर चोरी को रोकने वाला हो।












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