अर्जी पर सुनवाई से SC के इनकार के बाद हाईकोर्ट पहुंचे मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह
मुंबई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अर्जी पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि आपने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह से पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था। इसके बाद गुरुवार को परमबीर सिंह के वकील मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

रोहतगी ने हाईकोर्ट में परमबीर सिंह के तबादले को भी चुनौती दी। वहीं राज्य के गृहमंत्री देशमुख का कहना है कि अगर पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर के आरोपों पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जांच के आदेश देते हैं, तो वे इसका स्वागत करेंगे।आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने बीते सप्ताह सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
अपने पत्र में परमबीर सिंह ने लिखा था कि देशमुख भ्रष्टाचार में शामिल हैं और वो हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली के लिए दवाब डालते हैं। सिंह ने सीएम को ये पत्र उस वक्त लिखा जब एक उससे एक दिन पहले देशमुख ने कहा था कि सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के तौर पर बाहर कर दिया है, ताकि वाजे मामले की जांच बिना रुकावट के हो सके।