मनी लॉन्ड्रिंग: ED ने डीके शिवकुमार की पत्नी और मां को भेजा समन
नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की मां और पत्नी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। वहीं, शिवकुमार को दिल्ली की एक अदालत से आज बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के सीनियर नेता डीके शिवकुमार की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने 25 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। शिवकुमार की मां गौराममा से ईडी आज पूछताछ करेगी और उनकी पत्नी को 17 अक्टूबर को बुलाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज ही शिवकुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई थी लेकिन उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी के कोर्ट न पहुंचने की वजह से अब सुनवाई 16 अक्टूबर को दोपहर 2.30 बजे होगी।

बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 सितंबर को गिरफ्तार किए गए डीके शिवकुमार फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। पिछले सप्ताह शिवकुमार के वकील ने रॉउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका की अर्जी डाली थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बीच ईडी लगातार उनके घर के एक-एक सदस्य से पूछताछ कर रही है। मां और पत्नी को तलब करने से पहले ईडी ने शिवकुमार के भाई और कांग्रेस सांसद डीके सुरेश को भी नोटिस जारी किया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने केस से जुड़े 50 लोगों को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने बताया, ये सभी लोग किसी न किसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग केस में डीके शिवकुमार के साथ जुड़े हैं। उनकी मां और पत्नी को एक वित्तीय लेनदेन के बारे में साक्ष्य सामने आने के बाद बुलाया गया था। यह दूसरी बार है जब शिवकुमार की मां गौरममा को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया है।
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दर्ज हैं ये मामले
डीके शिवकुमार पर वर्ष 2016 में नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग औक ईडी की नजर पड़ी, 2 अगस्त 2017 में आयकर विभाग ने उनके नई दिल्ली के फ्लैट पर छापा मारा और तलाशी ली। छापे में आयकर विभाग को 8.59 करोड़ रुपये का कैश मिला जिसे जांच कर रही टीम ने जब्त कर लिया। आयकर विभाग की टीम ने शिवकुमार और उनके चार सहयोगियों के खिलाफ इनकम ट्रैक्स एक्ट की धारा 277, 278 और भारतीय दंड संहिता के आधार पर धारा 120 बी, 193 और धारा 199 के तहत मामला दर्ज किया है।












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