Elvish Yadav News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से एल्विश यादव को बड़ा झटका, रेव पार्टी केस में अब चलेगा केस
Elvish Yadav News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सांप के ज़हर के कथित उपयोग से जुड़े आपराधिक मुकदमे और चार्जशीट को चुनौती दी थी।यूट्यूबर एल्विश यादव के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि नोएडा में हुई रेव पार्टियों में, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे, सांप के ज़हर का नशे के तौर पर सेवन किया गया।

ट्रायल में तय होगी सच्चाई
न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने एफआईआर और चार्जशीट में दर्ज बयानों को ध्यान में रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इन आरोपों की सच्चाई ट्रायल में तय होगी।
पार्टी में एल्विश नहीं था मौजूद- वकील
एल्विश यादव की ओर से वरिष्ठ वकील नवीन सिन्हा और अधिवक्ता निपुण सिंह ने दलील दी कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई, वह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधिकृत नहीं था। साथ ही, वकीलों ने यह भी कहा कि यादव ना तो उस कथित पार्टी में मौजूद थे, और ना ही उनके पास से कोई सांप, नशा या अन्य आपत्तिजनक वस्तु बरामद हुई।
याचिकाकर्ता के वकीलों ने आगे तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज कराने वाला व्यक्ति अब एनिमल वेलफेयर ऑफिसर नहीं है, फिर भी उसने खुद को ऐसा दिखाकर एफआईआर दर्ज की। उन्होंने बताया कि एल्विश एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और विभिन्न टीवी रियलिटी शोज में नजर आते हैं। इस कारण से मामला मीडिया में ज्यादा तूल पकड़ा और पुलिस ने भी इसे सनसनीखेज बनाने के लिए NDPS एक्ट की धारा 27 और 27A जोड़ दी।
हालांकि, पुलिस इन धाराओं को साबित करने में विफल रही और उन्हें बाद में हटा दिया गया।
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महाधिवक्ता ने याचिका का किया विरोध
दूसरी ओर, अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका का विरोध किया और कहा कि जांच में पता चला है कि एल्विश यादव ने उन लोगों को सांप मुहैया कराए जिनके पास से बरामदगी हुई है।
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