Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

Elvish Yadav News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से एल्विश यादव को बड़ा झटका, रेव पार्टी केस में अब चलेगा केस

Elvish Yadav News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सांप के ज़हर के कथित उपयोग से जुड़े आपराधिक मुकदमे और चार्जशीट को चुनौती दी थी।यूट्यूबर एल्विश यादव के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि नोएडा में हुई रेव पार्टियों में, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे, सांप के ज़हर का नशे के तौर पर सेवन किया गया।

Elvish Yadav News

ट्रायल में तय होगी सच्चाई

न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने एफआईआर और चार्जशीट में दर्ज बयानों को ध्यान में रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इन आरोपों की सच्चाई ट्रायल में तय होगी।

पार्टी में एल्विश नहीं था मौजूद- वकील

एल्विश यादव की ओर से वरिष्ठ वकील नवीन सिन्हा और अधिवक्ता निपुण सिंह ने दलील दी कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई, वह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधिकृत नहीं था। साथ ही, वकीलों ने यह भी कहा कि यादव ना तो उस कथित पार्टी में मौजूद थे, और ना ही उनके पास से कोई सांप, नशा या अन्य आपत्तिजनक वस्तु बरामद हुई।

याचिकाकर्ता के वकीलों ने आगे तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज कराने वाला व्यक्ति अब एनिमल वेलफेयर ऑफिसर नहीं है, फिर भी उसने खुद को ऐसा दिखाकर एफआईआर दर्ज की। उन्होंने बताया कि एल्विश एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और विभिन्न टीवी रियलिटी शोज में नजर आते हैं। इस कारण से मामला मीडिया में ज्यादा तूल पकड़ा और पुलिस ने भी इसे सनसनीखेज बनाने के लिए NDPS एक्ट की धारा 27 और 27A जोड़ दी।

हालांकि, पुलिस इन धाराओं को साबित करने में विफल रही और उन्हें बाद में हटा दिया गया।

ये भी पढ़ें Court Complex: योगी सरकार का बड़ा फैसला, 195 नए कोर्ट पर 1346 करोड़ क्यों खर्च होंगे, क्या होगा फायदा?

महाधिवक्ता ने याचिका का किया विरोध

दूसरी ओर, अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका का विरोध किया और कहा कि जांच में पता चला है कि एल्विश यादव ने उन लोगों को सांप मुहैया कराए जिनके पास से बरामदगी हुई है।

ये भी पढ़ें Allahabad High Court: 'ब्रेस्ट पकड़ना, पैजामा खोलना', हाईकोर्ट के इस फैसले पर SC ने क्या कहा?

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+