Election Rules: चुनाव आयोग ने काउंटिंग के नियम में किया बड़ा बदलाव, पोस्टल बैलेट और EVM में अब क्या होगा नया?
Election Commission Postal Ballot Rules: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। अब पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने के बाद ही ईवीएम और वीवीपैट की दूसरे चरण की काउंटिंग शुरू होगी। इससे पहले ईवीएम की काउंटिंग पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने से पहले भी जारी रह सकती थी। आयोग का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
नए नियम के तहत कैसे होगा काउंटिंग शेड्यूल
मतदान के दिन, पोस्टल बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी, जबकि ईवीएम और वीवीपैट की गिनती 8:30 बजे शुरू होती थी। लेकिन अब, पोस्टल बैलेट की पूरी गिनती खत्म होने तक ईवीएम की दूसरी चरण की काउंटिंग नहीं शुरू होगी। इसका मकसद मतगणना को अधिक व्यवस्थित और गड़बड़ी मुक्त बनाना है।

चुनाव आयोग ने काउंटिंग प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए पोस्टल बैलेट और EVM के वोटों की गिनती में नया नियम लागू किया है। अब दोनों का अलग-अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा और काउंटिंग के समय गलती की संभावना न्यूनतम होगी। इससे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को भी अपने वोटिंग पैटर्न का बेहतर अंदाजा मिलेगा।
Election EVM Rule Change: क्यों उठाया गया यह कदम
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच वोटिंग और मतगणना को लेकर सवाल उठते रहे हैं, खासकर पोस्टल बैलेट और ईवीएम के मतों की गिनती पर। ऐसे में आयोग ने यह नया नियम लागू कर काउंटिंग प्रक्रिया में किसी भी तरह की विवाद की गुंजाइश खत्म करने का निर्णय लिया।
सख्ती से पालन अनिवार्य
चुनाव आयोग ने सभी काउंटिंग सेंटर्स पर इस नियम को सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। अब कोई भी EVM की गिनती पोस्टल बैलेट पूरी होने से पहले नहीं शुरू कर सकता। इससे मतगणना पूरी तरह पारदर्शी होगी और सभी वोटों की सही गिनती सुनिश्चित होगी।
आयोग ने बताया कि नया नियम विशेष रूप से पोस्टल बैलेट की गिनती वाले सेंटर्स पर लागू होगा। इसका फायदा यह होगा कि वोट काउंटिंग प्रक्रिया पूरी तरह से सटीक और विवाद-मुक्त होगी, जिससे मतदाताओं और राजनीतिक दलों का विश्वास बढ़ेगा।












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