बिहार चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने जारी की गाइडलाइन, दिखेंगे ये बदलाव

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के बीच किस तरह से चुनाव कराए जाएंगे और राजनीतिक दलों को क्या सावधानियां बरतनी होंगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। शुक्रवार को आयोग की ओर से विस्तृत गाइडलाइन की है, जिसमें बताया गया है कि जनरल इलेक्शन या उपचुनाव अब किस तरह से किए जाएंगे। इसमें नामांकन से लेकर मतदान तक की प्रक्रिया के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक अहम बात इसमें ये है कि अब उम्मीदवार ऑनलाइन अपना नामांकन कर सकेंगे।

Recommended Video

    Bihar Assembly Election 2020: EC की Guidelines, Online Nomination, Gloves से Voting | वनइंडिया हिंदी
    पहली बार ऑनलाइन नामांकन

    पहली बार ऑनलाइन नामांकन

    कोरोना संकट के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 29 नवम्बर को समाप्त होगा। ऐसे में अक्टूबर-नवम्बर के महीने में चुनाव कराये जाने की संभावना है। जिसको लेकर चुनाव आयोग ने सुझाव मांगे थे और विस्तृत और व्यापक गाइडलाइन जारी करने की बात कही थी ताकि राजनीतिक दलों के सामने इसको लेकर दुविधा ना रहे। आज आयोग की ओर से गाइलाइन जारी कर दी गई है।

    आयोग ने कोरोना संकट को देखते हुए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने और जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा करने की सुविधा दी है। पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। उम्मीदवार और राजनीतिक दलों को फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, दस्तानों का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान करना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा। इसके अलावा चुनाव संबंधी गतिविधियों के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

    पोस्टल बैलेट की सुविधा बढ़ाई

    पोस्टल बैलेट की सुविधा बढ़ाई

    चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि पोस्टल बैलेट की सुविधा उन लोगों तक बढ़ा दी गई है जो दिव्यांग के रूप में चिह्नित हैं। इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी।

    सभाओं की इजाजत गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक

    सभाओं की इजाजत गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक

    चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा पांच लोग साथ हो सकते हैं, उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए प्रचार करना होगा। मतदान केंद्रों में आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग होगी। चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजर और साबुन उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं सार्वजनिक सभाएं और रोड शो के लिए इजाजत गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक मिलेगी।

    Notifications
    Settings
    Clear Notifications
    Notifications
    Use the toggle to switch on notifications
    • Block for 8 hours
    • Block for 12 hours
    • Block for 24 hours
    • Don't block
    Gender
    Select your Gender
    • Male
    • Female
    • Others
    Age
    Select your Age Range
    • Under 18
    • 18 to 25
    • 26 to 35
    • 36 to 45
    • 45 to 55
    • 55+