एनआईए ने जाकिर नाइक के फाउंडेशन की 18.37 करोड़ की संपत्ति को किया अटैच
जाकिर नाइक द्वारा चलाए जाने वाले इस फाउंडेशन पर गृह मंत्रालय पहले ही बैन लगा चुका है। इस संपत्ति को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अटैच किया गया है।
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की 18.37 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है। यह फाउंडेशन जाकिर नाइक द्वारा चलाया जाता था, जिस पर गृह मंत्रालय बैन लगा चुका है। इस संपत्ति को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अटैच किया गया है। इससे पहले एनआईए ने जाकिर नाइक को एक अन्य नोटिस जारी किया था, जिसमें जाकिर नाइक को निर्देश दिए गए थे कि वह 30 मार्च तक दिल्ली में एनआईए के ऑफिस में उपस्थित हों।

इस महीने में जाकिर नाइक को जारी किया गया यह दूसरा नोटिस है। एनआईए इससे पहले भेजे गए नोटिस में जाकिर नाइक से 14 मार्च को सवालों के जवाब देने के लिए उपस्थित होने को कह चुकी है। हालांकि, नाइक ने एनआईए के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था। वह नोटिस जाकिर नाइक के भाई ने रिसीव किया था। इससे पहले जाकिर नाइक की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल-जवाब की इजाजत मांगी जा चुकी है, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। ये भी पढ़ें- यूपी में मेरठ की जिलाअधिकारी बी.चंद्रकला को धमकी भरा पत्र, मचा हड़कंप
आपको बता दें कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के फाउंडिंग ट्रस्टी जाकिर नाइक इस समय सऊदी अरब में हैं। एनआईए ने जाकिर नाइक के खिलाफ कई केस दर्ज किए हैं। इनमें जबरन धर्म परिवर्तन और युवाओं को आतंक के लिए उकासने का आरोप भी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कैफे पर हमला करने वाले व्यक्ति ने भी कहा है कि डॉक्टर नाइक ने ही उसे जिहाद के लिए उकसाया था। ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में गायब हुए दोनो भारतीय मौलवी देश के खिलाफ कर रहे थे काम-सुब्रमण्यम स्वामी












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