चुनाव ड्यूटी में लगे पत्रकार समेत ये लोग डाल सकेंगे अपना वोट, पोस्टल बैलट की मंजूरी
भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) आवश्यक सेवाओं पर अनुपस्थित मतदाताओं के रूप में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा के प्रयोजनों के लिए उसमें उल्लिखित मतदाताओं की श्रेणी को अधिसूचित करता है। अधिकृत मीडियाकर्मियों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान की अनुमति देता है।
उक्त चुनावों के लिए मतदान 19 अप्रैल से 1 जून के बीच आयोजित किया जाएगा, जो आम चुनाव के लिए मतदान की शुरुआती और अंतिम तिथियां हैं। मतदान दिवस की गतिविधियों की कवरेज के लिए प्राधिकार पत्र रखने वाले मीडिया पेशेवरों को भी 'अनुपस्थित मतदाता' के रूप में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल किया गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 96.8 करोड़ मतदाता वोट डालने के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव अभ्यास में कुल 10.5 लाख मतदान केंद्र और 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार, 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) तैनात की जाएंगी।
19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में मतदान
पिछले हफ्ते, चुनाव आयोग ने 2024 लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव आयोग ने बताया कि पूरे देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में मतदान होगा। इसके बाद वोटों की गिनती 4 जून को होगी। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण का 26 अप्रैल, तीसरे चरण का 7 मई, चौथे चरण का 13 मई, पांचवें चरण का 20 मई, छठे चरण का 25 मई और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा।
आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में 13 मई को होगा, और इसी तरह अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 19 अप्रैल को होगा। ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में होगा, 13 मई और 20 मई को। लोकसभा चुनाव के साथ 26 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे।












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