'SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं चाहिए', सुप्रीम कोर्ट में अब क्यों याचिका दायर करेंगे चिराग पासवान?
Chirag Paswan on SC/ST creamy layer: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने रविवार (04 अगस्त) को कहा कि उनकी पार्टी अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के बीच क्रीमी लेयर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का विरोध करती है और वे इस फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं।
चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है और कहा कि, 'SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं चाहिए।' चिराग पासवान ने कहा कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी।

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चिराग बोले- SC-ST कोटे में क्रीमी लेयर की अनुमति नहीं दी जा सकती
चिराग पासवान ने इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण की नींव दलित लोगों द्वारा जीवन के विभिन्न पहलुओं में सामना की जाने वाली 'अस्पृश्यता' पर आधारित है। उन्होंने तर्क दिया कि उनके आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर लागू करना गलत होगा। बता दें कि 'अस्पृश्यता' का अर्थ है, उच्च जाति के समुदायों द्वारा अपनाई जाने वाली सामाजिक बहिष्कार की एक तरह की प्रथा।
चिराग पासवान ने कहा कि, हम जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से 15 प्रतिशत एससी कोटे के भीतर क्रीमी लेयर की अनुमति देने वाले फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध करेंगे। SC-ST कोटे में क्रीमी लेयर की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्ग का उत्थान नहीं होगा और अस्पृश्यता की प्रथा का शिकार होता रहेगा।
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चिराग पासवान बोले- हम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से असहमत हैं
चिराग पासवान बोले, ''हम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से असहमत हैं और इस असहमति को प्रमुखता से दर्ज किया है। हम स्पष्ट हैं कि अनुसूचित जाति का आधार अस्पृश्यता है, न कि शैक्षणिक या आर्थिक आधार। ऐसी स्थिति में, इसके भीतर क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं हो सकता। आरक्षण के भीतर आरक्षण सही नहीं है क्योंकि आज भी दलित युवक को ऐसे व्यक्ति के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है जिसे घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है।''
उन्होंने कहा, "कई प्रमुख व्यक्ति उच्च पदों पर हैं, लेकिन जब वे मंदिर जाते हैं, तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। छुआछूत के आधार पर भेदभाव आज भी होता है। हम, एलजेपी (रामविलास), इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका भी दायर करने जा रहे हैं।"
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