Flight Ticket Cancellation: एयर ट्रैवलर्स के लिए खुशखबरी, टिकट कैंसिलेशन पर आया नया नियम!
Flight Ticket Cancellation: हवाई सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) टिकट वापसी (रिफंड) के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत यात्री अब टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए अपने टिकट रद्द (Cancel) या बदल (Amend) सकेंगे।
DGCA ने टिकट रिफंड के नियमों में बड़े बदलावों का प्रस्ताव किया है और इसके लिए मसौदा (Draft) तैयार किया गया है। यह कदम हवाई टिकटों के रिफंड और संबंधित शुल्कों को लेकर यात्रियों की लगातार बढ़ती शिकायतों और चिंताओं के बीच उठाया गया है।

Flight Ticket Cancellation: 48 घंटे की 'लुक-इन' सुविधा क्या है?
DGCA के मसौदे के अनुसार, एयरलाइंस को बुकिंग के बाद 48 घंटे की 'लुक-इन ऑप्शन' सुविधा देनी होगी।
- सुविधा: इस 48 घंटे की अवधि के दौरान, यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द कर सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं।
- बदलाव पर शुल्क: यदि आप फ्लाइट में बदलाव करते हैं, तो आपको केवल बदली हुई फ्लाइट का सामान्य किराया देना होगा, कोई अतिरिक्त संशोधन शुल्क (Amendment Fee) नहीं लगेगा।
- समय सीमा: हालांकि, यह सुविधा उन टिकटों पर लागू नहीं होगी, जिनकी उड़ान तारीख बुकिंग की तारीख से 5 दिनों के भीतर (घरेलू उड़ानों के लिए) या 15 दिनों के भीतर (अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए) हो।
DGCA मसौदे में स्पष्ट किया गया है कि बुकिंग के 48 घंटे बीत जाने के बाद, यात्री को सामान्य कैंसिलेशन और संशोधन शुल्क देना होगा।
Flight Ticket Cancellation: ट्रैवल एजेंट से ली गई टिकट पर कौन करेगा रिफंड?
DGCA ने रिफंड नियमों में एक और बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। यदि टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीदा गया है, तो रिफंड की पूरी जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। नियामक का कहना है कि एजेंट, एयरलाइन के ही नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए रिफंड सुनिश्चित करना एयरलाइन की ज़िम्मेदारी है।
इसके अलावा, DGCA ने प्रस्ताव दिया है कि एयरलाइंस को रिफंड की पूरी प्रक्रिया 21 कामकाजी दिनों (Working Days) के भीतर पूरी करनी होगी।
नाम की गलती सुधारने पर भी राहत
एक और अहम प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर किसी यात्री ने सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट बुक किया है और बुकिंग के 24 घंटे के भीतर नाम में हुई किसी गलती को सुधारने के लिए सूचित करता है, तो एयरलाइन को इस सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाना चाहिए। यह गलती उसी व्यक्ति के नाम में होनी चाहिए।
इसके साथ ही, DGCA ने यह भी सुझाव दिया है कि अगर यात्री मेडिकल इमरजेंसी के कारण अपनी बुकिंग रद्द करता है, तो एयरलाइन या तो पूरा पैसा वापस करे या क्रेडिट शेल (Credit Shell) की सुविधा दे (यानी भविष्य की यात्रा के लिए जमा राशि)। DGCA ने इस मसौदे पर सभी संबंधित पक्षों (Stakeholders) से 30 नवंबर तक अपनी राय/टिप्पणियां मांगी हैं।












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