टैक्स में छूट का लाभ उठाने वाले धार्मिक स्थलों को कोविड केयर सेंटर बनाने की उठी मांग, SC में दाखिल याचिका
नई दिल्ली, 12 मई। देश में कोरोना संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट के समक्ष धार्मिक और धर्मार्थ (चैरिटेबल) स्थलों को कोविड सेंटर में तब्दील करने की मांग की गई है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि ऐसे लोग जिनकी संपत्ति धार्मिक और धर्मार्थ स्थलों के नाम पर है और उन्हें इनकम टैक्स में छूट का लाभ दिया जाता है, वो इस संकट के दौर में उस स्थान को कोविड केयर सेंटर में परिवर्तित करें।
तकनीकी खामी के कारण नहीं हो सकी सुनवाई
यह याचिका टैक्सपेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की ओर से दायर की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से इस दिशा में निर्देश देने की अपील की गई है। इस याचिका पर सोमवार को जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच सुनवाई करनेवाली थी, लेकिन कोर्ट के सर्वर में तकनीकी खामी के चलते सुनवाई नहीं हो सकी।
कोविड केयर सेंटर में तब्दील हों धार्मिक स्थल
अधिवक्ता पीयूष हंस ने याचिका में धार्मिक और धर्मार्थ स्थानों के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए हैं। याचिका में कहा गया है कि जिनके पास जैसे आश्रम, मदरसे, गुरुद्वारे, चर्च आदि के रूप में खुद की संपत्ति है और वे इनकम टैक्स एक्ट के u/S12 A और 80G के लाभकारी हैं, उनकी संपत्ति को कोविड केयर सेंटर में बदला जाए।
कोविड मरीजों के लिए हो पैसों का इस्तेमाल
इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ऐसे स्थलों की भविष्य में होनेवाली लेनदेन को तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और उनके धन का उपयोग COVID रोगियों की भलाई में किया जाना चाहिए।
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