Delhi Violence: आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की कोर्ट ने 14 दिन बढ़ाई न्‍यायिक हिरासत

Delhi Violence: आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की कोर्ट ने 14 दिन बढ़ाई न्‍यायिक हिरासत

नई दिल्‍ली। उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किए गए जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद की मुश्किलें बढ़ गई है। बुधवार को दिल्‍ली एडीएल कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। अदालत ने उसे पुलिस की याचिका का विरोध करने का अवसर देने से भी इनकार कर दिया है।

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अदालत ने उमर खालिद की न्‍यायिक ह‍िरासत बढ़ाते हुए अपने आदेश में कहा कि आरोपी जमानत की अर्जी दाखिल कर सकता है यदि उसके वकील की राय है कि आगे हिरासत की कोई जरूरत नहीं है और फिर आरोपी द्वारा दाखिल अपील पर सुनवाई की जा सकती है।

कोर्ट ने बोली ये बात

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने अपने आदेश में ये भी कहा कि इस गिरफ्तारी के समय आरोपी और उसके वकील न्यायिक हिरासत में भेजने या पुलिस कस्टडी रिमांड देने के लिए जांच अधिकारी की प्रार्थना का विरोध कर सकते हैं।

उमर खालिद की हिरासत बढ़ाने के पर्याप्‍त आधार थे

अदालत ने खालिद की न्यायिक हिरासत को 16 दिसंबर तक बढ़ाते हुए कहा कि उसकी हिरासत को बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार थे। इसने अपने वकील के अनुरोध को खारिज कर दिया ताकि रिमांड आवेदन का विरोध करने की अनुमति दी जाए क्योंकि अदालत में कोई जमानत याचिका नहीं दाखिल की गई है। अदालत ने कहा कि आरोपी के वकील की सुनवाई करने और उसे रिमांड आवेदन का विरोध करने का अवसर देने की कोई गुंजाइश नहीं थी, जब भी रिमांड को बढ़ाया जाना था। कोर्ट न कहा "कोई संदेह नहीं कि किसी अभियुक्त की रिमांड को उसी तरह विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए।

"ताजा गिरफ्तारी के समय, अभियुक्त और उसके वकील, न्यायिक हिरासत में अभियुक्त को भेजने या आरोपी को पुलिस हिरासत का रिमांड देने के लिए IO (जांच अधिकारी) की प्रार्थना का विरोध कर सकते हैं। हालांकि, एक अभियुक्त एक जमानत स्थानांतरित कर सकता है। पीटीआई रिपोर्ट में अदालत के आदेश के हवाले से कहा कि अगर आरोपी या उसके वकील की राय है कि आरोपी की हिरासत की कोई जरूरत नहीं है और इसलिए न्यायिक हिरासत के रिमांड के विस्तार की जरूरत नहीं है।

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