प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या प्रतिबंध के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है?

दिल्ली प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या प्रतिबंध के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है?

नई दिल्ली, 29 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तरों को देखते हुए कुछ दिनों के लिए दिल्ली समेत एनसीआर में निर्माण कार्यों (कंस्ट्रक्शन वर्क) पर प्रतिबंध लगा दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंध के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के चल रहे निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सोमवार (29 नवंबर) को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में जब वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध के बावजूद सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा था, तो सीजेआई ने कहा, ''हम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चाहे सेंट्रल विस्टा हो या इंडस्ट्री या कुछ और। हम उन्हें समझाने के लिए कहेंगे। कुछ मुद्दों पर ध्यान न दें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। नहीं तो मामले को डायवर्ट कर दिया जाएगा।"

Central Vista project

न्यायमूर्ति रमना ने कहा, ''हम सॉलिसिटर जनरल से सेंट्रल विस्टा मुद्दे की व्याख्या करने के लिए कहेंगे। हमने उनसे पूछा है कि केंद्र सरकार की क्या भूमिका है। क्या सच में प्रतिबंध के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है?'' इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "हमने आज एक हलफनामा दाखिल किया है।"

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, ''यदि आप अभी कागजात का एक गुच्छा दाखिल करते हैं, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? याचिकाकर्ता यह सोचकर कागजात दाखिल करते हैं कि न्यायाधीश उन्हें नहीं पढ़ेंगे। अब सरकार भी यही कर रही है।"

सीजेआई ने आगे कहा, "आप यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रहे हैं कि राज्य निर्देशों का पालन कर रहे हैं। आप कहते हैं कि अनुपालन हो रहा है, निर्देश जारी किए गए हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन दिन के अंत में, क्या हो रहा है? परिणाम शून्य है। "

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बता दें कि दिवाली के बाद से ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। हवा की गुणवता गंभीर और बहुत गंभीर श्रेणी में है। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में लॉकडाउन भी लगाया था। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्क पर बैन लगा दिया था।

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