Delhi-NCR Pollution: प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, दिल्ली अभी भी धुंध की चपेट में
नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है तो इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मुद्दे पर एक नया केस दर्ज किया है जिस पर जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की विशेष बेंच आज सुनवाई करेगी। बुधवार को भी दिल्लीवासियों को जहरीली हवा से ही दो-चार होना पड़ा, चारों और केवल धुंध हावी है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चारों ओर कोहरे सा माहौल है, ये हाल केवल दिल्ली का ही नहीं बल्कि इसके सटे शहरों का भी है, दिल्ली में आज लोधी रोड इलाके में पीएम 2.5 का स्तर 279 तो पीएम 10 का स्तर 250 बना हुआ है, जो कि खराब स्थिति को इंगित करता है।

प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
हालांकि 7 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना है। हवा की स्पीड भी बढ़ेगी, इससे प्रदूषण कम होगा। बता दें कि इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में बीते कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बढ़े वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार को लताड़ा था।
अगर एसी काम करना बंद कर दे तो...
सोमवार को मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एयर कंडीशन के इस्तेमाल को लेकर सवाल किया। वायु प्रदूषण को लेकर बेंच ने पूछा कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर एसी काम करना बंद कर दे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है।सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि जापान में एसी 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर काम नहीं कर सकता। यहां, हम 18, 16 या इससे कम तापमान होने के बावजूद एसी चलाते रहते हैं।
हम संरक्षण की अवधारणा को भूल गए हैं: सुप्रीम कोर्ट
हम संरक्षण की अवधारणा को भूल गए हैं। हमें पर्यावरण को लेकर कोई फिक्र नहीं है, यही नही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की स्थिति पर कहा कि जो हो रहा है वो सभ्य देशों में होना ही नहीं चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध का उल्लंघन करते पाए जाने वाले व्यक्तियों पर 1 लाख और कचरा जलाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने नगर निकायों को कचरे के खुले डंपिंग को रोकने का भी निर्देश दिया है।












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