पंडित बिरजू महाराज को सरकारी घर खाली करने के नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक

नई दिल्ली। दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार के उस नोटिस पर रोक लगा दी है, जिसमें कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज को सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है। केंद्र सरकार के शहरी मामलों के मंत्रालय ने पंडित बिरजू महाराज को नोटिस जारी कर सरकारी आवास को 31 दिसंबर तक खाली करने के आदेश दिए थे। जिसपर दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस विभू बखरू की बेंच ने स्टे लगाते हुए सभी पक्षों से इस पर जवाब मांगे है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख दी है।

Delhi HighCourt stays notice asking Pt Birju Maharaj to vacate govt alloted residence

पद्म विभूषण से सम्मानित बिरजू महाराज ने केंद्र सरकार के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अपनी यचिका में उन्होंने कहा है कि उनकी उपलब्धियों के लिए सरकार की ओर से उनको आवास मिला था। अब अचानक उन्हें एक नोटिस के जरिए 31 दिसंबर तक घर खाली करने के लिए कहा गया है।

केंद्र सरकार ने इस अक्तूबर में पंडित बिरजू महाराज समेत 27 कलाकारों को 31 दिसंबर तक दिल्ली में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया था। नोटिस में मकान खाली नहीं करने पर कानून के तहत सारे आवासों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। केंद्र सरकार की ओर से जिन कलाकारों को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया, उनमें पंडित बिरजू महाराज, भारती शिवाजी, जतिन दास, पंडित भजन सपोरी, वनश्री राव, रीता गांगुली और उस्ताद वसीफुद्दीन डागर शामिल हैं। केंद्र के नोटिस को लेकर कलाकारों ने नाराजगी जताई थी।

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