दिल्ली हाईकोर्ट से AJL को बड़ा झटका, खाली करना होगा हेराल्ड हाउस

नई दिल्ली। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एसोसिएटेड जर्नल की याचिका को खारिज कर दिया है और हेराल्ड हाउस को खाली करने के एकल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है। हेराल्ड हाउस को खाली करने के फैसले को नेशनल हेराल्ड की प्रकाशन कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने दिल्ली हाइकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी थी।

Delhi High Court upholds eviction of Associated Journals Limited from Herald House

18 फरवरी को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजनल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने हालांकि अभी कोई समय-सीमा की बात नहीं कही है कि कब तक हेराल्ड हाउस को खाली करना होगा। दरअसल, हेराल्ड हाउस की लीज खत्म करते हुए शहरी विकास मंत्रालय ने अपने आदेश में उसे 15 नवंबर तक खाली करने को कहा था।

इस इमारत को खाली करने के लिए एजेएल को नोटिस जारी किया गया था लेकिन विभाग को इस मामले में नेशनल हेराल्ड की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद विभाग ने आखिरी कार्रवाई करते हुए इसे खाली करने के आदेश दे दिए थे।इस मामले में कहा गया था कि हेराल्ड परिसर में पिछले 10 साल से कोई भी प्रेस संचालित नहीं हो रही है। लीज के नियमों का उल्लंघन करते हुए इस इमारत का कॉमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है।

एजेएल ने केंद्र के इन आरोपों का खंडन किया था। एजेएल ने सिंगल बेंच के 21 दिसंबर के फैसले को चुनौती देते हुए डबल बेंच में चुनौती दी थी।नेशनल हेराल्ड उन अखबारों की श्रेणी में आता है जिनकी नींव आजादी के पहले पड़ी। साप्ताहिक 'नेशनल हेराल्ड ऑन संडे' का प्रकाशन 24 सितंबर, 2017 को दोबारा शुरू किया गया था और यह हेराल्ड हाउस से प्रकाशित किया जाता है।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+