दिल्ली HC ने बदला ट्रायल कोर्ट का फैसला, भ्रष्टाचार केस में जया जेटली की 4 साल जेल की सजा सस्पेंड
नई दिल्ली। लगभग 20 साल पुराने एक रक्षा सौदे को लेकर हुए कथित भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा चार साल जेल की सजा पाने वालीं समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बुधवार को मामले में दोषी ठहराते हुए जया जेटली और उनके सहयोगियों को चार-चार साल जेल की सजा सुनाई थी जिसे बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांरित कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जया जेटली, पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचेरवाल और मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एसपी मुरगई को कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में 4 साल जेल की सजा सुनाई थी जिसे अब हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया है।
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बता दें कि मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने मंगलवार को अदालत से दोषियों को कम से कम सात साल जेल की सजा दिए जाने की मांग की थी। इस दिन सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वीरेन्द्र भट ने आज यानी गुरुवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने जेटली के सहयोगी गोपाल पछेरवाल और एस पी मुरगई को थर्मल इमेजर खरीद में भ्रष्टाचार और आपराधिक षड्यंत्र में दोषी पाया है। मालूम हो कि इस भ्रष्टाचार का खुलासा जनवरी, 2001 में न्यूज पोर्टल तहलका की एक रिपोर्ट 'ऑपरेशन वेस्टएंड' से सामने आया था। यह एक स्टिंग ऑपरेशन था।
गुरुवार को ट्रायल कोर्ट ने चार साल की जेल की सजा के साथ 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ढाई घंटे के अंदर ही रोक लगा दी। बता दें कि जया जेटली समता पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज का करीबी माना जाता था। लंबी बीमारी के चलते जॉर्ज पिछले साल ही इस दुनिया को अलविदा कह गए, बता दें कि यह मामला सामने आने के बाज जॉर्ज को रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
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