मनी लॉड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को भेजा नोटिस
नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस भेजा है। इस नोटिस में वाड्रा की जमानत को रद्द करने को लेकर है। यह नोटिस रॉबर्ट वाड्रा के अलावा उनके सहयोगी मनोज अरोड़ा कोक भी भेजी गई है। बता दें कि इससे पहले ईडी ने हाई कोर्ट में वाड्रा का निचली कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने का विरोध किया था और उनकी जमानत को रद्द किए जाने की मांग की थी। जिसके बाद ईडी ने हाई कोर्ट ने इस समामले की सुनवाई को 17 जुलाई को करने का फैसला लिया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा की जमानत रद्द कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें हाल ही में अग्रिम जमानत दी है। रॉबर्ट वाड्रा ने कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट से मांग की वो इसे खारिज किया जाए। फिलहाल वाड्रा को पटियाला हाउस कोर्ट ने पांच लाख रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम दिया हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय रॉबर्ट वाड्रा की याचिका का विरोध भी कर चुका है। रॉबर्ट वाड्रा की अर्जी पर 18 जुलाई को सुनवाई होनी है लेकिन उससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत को रद्द करने का फैसला लिया है।
गौरतलब है कि यह मामला लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वेयर स्थित 19 लाख पाउंड (करीब 17 करोड़ रुपये) की एक प्रॉपर्टी की खरीदारी में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। ईडी का दावा है कि इस संपत्ति के असल मालिक वाड्रा हैं। दूसरी ओर, बीकानेर में एक भूमि घोटाले से संबंधित अन्य धन शोधन मामले में ईडी वाड्रा से लगातार पूछताछ कर रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें मामले में एजेंसी के साथ सहयोग करने के निर्देश दिया।