20 लाख का जुर्माना भरने के लिए जूही चावला के पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय, एक्ट्रेस के रवैये से हैरान कोर्ट
मुंबई, 07 जुलाई। 5जी वायरलेस नेटवर्क के खिलाफ याचिका दाखिल करने के मामले को लेकर एक बार फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला सुर्खियों में हैं। कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग के बदले लगाए गए जुर्माने की 20 लाख रुपए जमा करने के लिए जूही चावला और अन्य दो लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सप्ताह की मोहलत दी है। बुधवार को कोर्ट ने जूही चावला द्वारा दाखिल तीन याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा न्यायालय अभिनेत्री और अन्य याचिकाकर्ताओं के रवैये से हैरान है। याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक जुर्माने की धनराशि तक जमा कराने के इच्छुक नहीं हैं।

बता दें कि 5जी तकनीक को लेकर कोर्ट का रुख करने वालीं एक्ट्रेस जूही चावला और अन्य दो पर कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग करने के लिए 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अब जूही चावला ने कोर्ट में जुर्माने की फीस वापस करने, जुर्माने में छूट और फैसले में खारिज शब्द को 'अस्वीकार' शब्द में तब्दील करने की मांग करते हुए तीन याचिका दायर की है जिसपर आज जस्टिस जेआर मिधा ने सुनवाई की। न्यायमूर्ति जे आर मिधा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत ने पहले ही मामले में सख्ती ना करते हुए सिर्फ जुर्माना लगाया है।
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जज जे आर मिधा ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अदालती अवमानना नोटिस जारी नहीं किया गया, यही राहत की बात है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद एक्ट्रेस जूही चावला के वकील मीत मल्होत्रा ने जुर्माना की रकम जमा कराने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने अलगी सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख को निश्चित किया है। अदालत ने 4 जून को चावला द्वारा भारत में 5G तकनीक की शुरुआत के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज कर दिया था, साथ ही एक्ट्रेस और दो अन्य पर जुर्माना लगाया था।












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