'तीर धनुष' चुनाव चिन्ह: दिल्ली HC ने उद्धव ठाकरे को दिया झटका, ECI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव चिन्ह मामले में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को बड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की एक याचिका को खारिज कर दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव चिन्ह मामले में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को बड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की एक याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने 'तीर धनुष' चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के भारत के चुनाव आयोग (ECI) के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज कर दी।

बता दें कि पिछले दिनों चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह (धनुष बाण) पर रोक लगा दी थी। इस आदेश पर रोक लगवाने के लिए उद्धव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अब उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी पर अधिकार संबंधी दस्तावेज जमा करने के लिए अब 23 नवंबर तक का वक्त दिया है।
उद्धव वाली शिवसेना को मिला मशाल
बता दें कि महाराष्ट्र में तख्तापलट के बाद से ही चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है। शिवसेना दो भागों में बंट गई। उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट दोनों धनुष बाण को अपना मान रहे हैं। यह मामला अदालत तक पहुंच गया। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को मशाल चुनाव चिन्ह दिया था।
उद्धव-शिंदे गुट में झड़प
वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के ठाणे में सोमवार देर रात शिवसैनिकों में झड़प हो गई। उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों आमने सामने आ गए। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। दोनों गुट को शांत करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। शिंदे और ठाकरे शिवसेना के समर्थकों के बीच आधी रात को लात-घूंसे चलने लगते हैं। पार्टी के दोनों सदस्यों ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
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