हाईकोर्ट से उमर खालिद को बड़ा झटका, दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जमानत याचिका खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र के मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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बता दें कि दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है। वह तिहाड़ जेल में बंद है। उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार के फैसले में कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस सिदार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने इस केस में अपना फैसला सुनाया है। उमर खालिद ने निचली अदालत में जमानत अर्जी खारिज करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जमानत की अर्जी दाखिल की थी।
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