एयर इंडिया के विनिवेश पर अपनी ही सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे स्वामी, 6 जनवरी को आएगा फैसला
एयर इंडिया के विनिवेश पर अपनी ही सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे स्वामी, 6 जनवरी को आएगा फैसला
नई दिल्ली, 04 जनवरी: बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर इंडिया के विनिवेश प्रक्रिया की रोकने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसको लेकर मंगलवार (04 जनवरी) को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में, केंद्र सरकार ने एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने की भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का विरोध किया। केंद्र सरकार ने कहा कि विनिवेश एक नीतिगत फैसला है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि एयर इंडिया लगातार घाटे में चल रही थी और सरकार अधिक नुकसान नहीं उठा सकती थी। इसलिए सरकार को ये फैसला करना पड़ा। इस मामले पर फैसला कोर्ट 6 जनवरी को सुनाएगा।
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टाटा संस के वकील ने दिल्ली होईकोर्ट को बताया कि यहां सफल बोली लगाने वाला एक 100% भारतीय कंपनी है, जिस पर 100% एक भारतीय का स्वामित्व है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि एयर इंडिया के विनिवेश के लिए बोली प्रक्रिया मनमानी, भ्रष्ट, दुर्भावनापूर्ण, असंवैधानिक और जनहित के खिलाफ थी। स्वामी का दावा है कि टाटा संस के पक्ष में धांधली की गई है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा कि एक स्पष्ट बयान है कि मद्रास हाईकोर्ट में दिवाला प्रक्रिया चल रही है जिसने स्पाइसजेट के खिलाफ आदेश पारित किया और इसलिए वह बोली लगाने का हकदार नहीं था। इसका मतलब है कि केवल एक बोलीदाता था और बोली नहीं लग सकती।
दोनों पक्षों की बात सुनते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने की मांग वाली भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर 6 जनवरी को आदेश पारित किया है।
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